New Criminal Laws  
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उद्देश्य भले ही अच्छा हो लेकिन नए आपराधिक कानूनों ने अराजकता पैदा कर दी है: मद्रास उच्च न्यायालय

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि तीन नए आपराधिक कानूनों के नामकरण से अराजकता पैदा हो गई है, भले ही इन कानूनों को बनाने के पीछे का उद्देश्य अच्छा रहा हो।

न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार की पीठ ने यह भी कहा कि हालांकि कानून बनाने से पहले हितधारकों और जनता से आपत्तियां और राय मांगी गई थीं, लेकिन इसे औपचारिकता की तरह ही किया गया और ऐसी राय पर वास्तव में विचार नहीं किया गया।

पीठ ने कहा, "उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन इसने अराजकता पैदा कर दी है। आपत्तियां और राय मांगी गई थीं, लेकिन यह केवल औपचारिकता थी। उनमें से किसी को भी लागू नहीं किया गया।"

न्यायालय ने तीन आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा, "हालांकि, सामान्य तौर पर, कम से कम सिद्धांत रूप में, अगर सरकार किसी साधारण कानून में भी संशोधन करना चाहती है, तो उसे पहले विधि आयोग के पास उसकी राय के लिए भेजा जाता है।"

न्यायालय ने तीन आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नामों पर भी सवाल उठाए।

पीठ ने कहा, "मौजूदा मामले में आप (भारत संघ) कुछ संशोधन करना चाहते थे, कानूनों के नाम बदलने की क्या जरूरत थी? यह केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है।"

Justice SS Sundar and Justice N Senthil Kumar

आज सुनवाई की गई याचिका आरएस भारती द्वारा दायर की गई थी, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संगठन सचिव हैं।

याचिका के अनुसार, नए आपराधिक कानून "राज्य की नीतियों के प्रति असहमति और विरोध व्यक्त करने के लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण कृत्यों को आपराधिक बनाकर कानून को हथियार बनाने, स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे आपराधिक न्यायशास्त्र के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से खत्म करने और पुलिस की शक्तियों को केंद्रीकृत करने और पुलिस और राज्य के अधिकारियों को दंड से मुक्ति प्रदान करने और उन्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित डिजाइन हैं।"

आज एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, न्यायालय ने कहा कि वह मामले की विस्तार से जांच करेगा और भारती की याचिकाओं को आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली अन्य संबंधित जनहित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया।

इसने याचिकाओं पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत संघ को चार सप्ताह का समय दिया।

न्यायालय ने पहले तीन नए कानूनों को दिए गए संस्कृत/हिंदी नामों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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Objective might be good but new criminal laws have created chaos: Madras High Court