मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बीयर बाइसेप्स, कॉमेडियन समय रैना, यूट्यूबर आशीष चंचलानी और इंडियाज गॉट लेटेंट शो के अन्य आयोजकों के खिलाफ शो के हालिया एपिसोड के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के माध्यम से अश्लीलता और फूहड़ता फैलाने के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।
कार्यकर्ता निखिल रूपारेल ने अधिवक्ता अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है।
नेशनल डेलीगेट एनएसयूआई स्टूडेंट विंग (कांग्रेस) के अध्यक्ष रूपारेल ने दावा किया है कि इंडियाज गॉट लैटेंट (यूट्यूब पर प्रसारित) के बोनस एपिसोड के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया ने एक अश्लील टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई इस टिप्पणी ने अपने अत्यधिक आक्रामक और अश्लील स्वभाव के कारण आक्रोश पैदा कर दिया है।
उन्होंने बयान को "गहरा आक्रामक, अश्लील और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ" बताया।
14 नवंबर, 2024 को खार हैबिटेट में शूट किए गए लेकिन हाल ही में प्रसारित किए गए इस एपिसोड में अल्लाहबादिया, रैना, चंचलानी और अपूर्व मखीजा सहित शो के पैनल द्वारा लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया।
रूपारेल ने तर्क दिया है कि ऐसी भाषा, खासकर जब सार्वजनिक मंच पर इस्तेमाल की जाती है, तो अपमानजनक व्यवहार को सामान्य बनाने में योगदान देती है, खासकर युवा दर्शकों को प्रभावित करती है।
शिकायत में कहा गया है, "इस तरह की भाषा के बार-बार इस्तेमाल से अपमानजनक व्यवहार सामान्य हो सकता है, आपसी सम्मान खत्म हो सकता है और युवा व्यक्ति अपने शब्दों के परिणामों के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, जिससे शत्रुता और आक्रामकता का माहौल बन सकता है।"
उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के बयान सार्वजनिक चर्चा में नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि इनमें सामाजिक मूल्यों को गंभीर रूप से कम करने, समुदाय द्वारा बनाए गए नैतिक मानकों को कमजोर करने और सार्वजनिक नैतिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है।
शिकायत के अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करती है, जिसमें बीएनएस की धारा 296 शामिल है जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों से संबंधित है और आईटी अधिनियम की धारा 67 जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को प्रतिबंधित करती है।
रूपारेल ने अपनी शिकायत में कहा है, "आरोपी ने ऐसा बयान दिया है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में सार्वजनिक शरारत और आक्रोश पैदा होने की संभावना है।"
इसलिए, उन्होंने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने और आरोपियों को समन जारी करने का अनुरोध किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ता सत्यम सुराणा सहित अन्य लोगों ने भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराई हैं।
बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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Obscenity complaint in Bandra court against BeerBiceps, Samay Raina for India's Got Latent show