Senthil Balaji, Supreme Court  
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एक दिन जमानत, अगले दिन मंत्री? सेंथिल बालाजी पर सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि क्या बालाजी को मंत्री के रूप में पुनः बहाल करने से उन गवाहों को डराया जा सकता है, जिन्हें उनके खिलाफ लंबित धन शोधन मामले में गवाही देनी है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल उठाया कि भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सेंथिल बालाजी को जमानत मिलने के तुरंत बाद उन्हें राज्य मंत्री के रूप में तमिलनाडु मंत्रिमंडल में फिर से कैसे शामिल कर लिया गया।

न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने चिंता जताई कि इस घटनाक्रम से बालाजी के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाही देने वाले गवाहों पर दबाव पड़ सकता है।

न्यायालय ने टिप्पणी की, "यह न्यायालय जमानत देता है; अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं?! कोई भी यह धारणा बनाएगा कि आप गवाहों पर दबाव डालेंगे। यहाँ क्या हो रहा है?!"

Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih
यह अदालत जमानत देती है, अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं!
सुप्रीम कोर्ट

हालांकि, न्यायालय ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता को इस साल सितंबर में दी गई जमानत को वापस लेने की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इसमें यह भी कहा गया कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या गवाह बालाजी के खिलाफ बिना किसी दबाव के निष्पक्ष गवाही देने के लिए 'मन की स्थिति' में होंगे, क्योंकि उन्हें राज्य कैबिनेट मंत्री के पद पर बहाल किया जा रहा है।

इस पहलू पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा गया है।

बालाजी को 14 जून, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

उनके खिलाफ मामला तमिलनाडु परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति के साथ-साथ ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान के हैं।

ट्रायल कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के बाद, उन्होंने अंततः जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस साल 24 सितंबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी, जिसमें यह निर्देश भी शामिल था कि उन्हें गवाहों से संपर्क या संवाद नहीं करना चाहिए।

अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और स्थगन की मांग किए बिना मुकदमे में सहयोग करने का भी आदेश दिया था।

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One day bail, next day Minister? Supreme Court on Senthil Balaji