उड़ीसा उच्च न्यायालय ने हाल ही में ओडिशा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह सभी डॉक्टरों को मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और मेडिको-लीगल दस्तावेज जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुस्पष्ट हस्तलेखन में लिखने का निर्देश जारी करें [रस @ रासानंद भोई बनाम ओडिशा राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही ने कहा कि 'जिगजैग हैंडराइटिंग' में लिखने की प्रवृत्ति डॉक्टरों के बीच एक 'फैशन' बन गई है और इसे आम आदमी या न्यायिक अधिकारी नहीं पढ़ सकते।
अदालत ने आदेश दिया, "मामले के मद्देनजर, राज्य के मुख्य सचिव को सभी चिकित्सा केंद्रों, निजी क्लीनिकों और मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उन्हें उचित लिखावट या टाइप किए गए रूप में लिखने का निर्देश दिया जाता है, जब वे दवा लिख रहे हों या कुछ चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट लिख रहे हों।"
अदालत ने सांप काटने के एक मामले में अनुग्रह सहायता के लिए एक व्यक्ति के आवेदन पर निर्णय के लिए एक याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किए। याचिकाकर्ता के बड़े बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई थी।
डॉक्टरों को यह निर्देश तब दिया गया जब अदालत मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को समझ नहीं पाई। रिपोर्ट को समझने के लिए डॉक्टर की उपस्थिति मांगी गई थी।
अदालत ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा इस तरह के लेखन को "सामान्य रूप से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि लेखक या हस्तलिपि विशेषज्ञ को इस तरह के विवरण की जांच करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है।
पीठ ने कहा कि कई मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने में अधिकतर डॉक्टरों का लापरवाह रवैया चिकित्सा-कानूनी दस्तावेजों की समझ को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और न्यायिक प्रणाली को किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में मुश्किल हो रही है।
अदालत ने चिकित्सा पेशेवरों के व्यस्त कार्यक्रम को स्वीकार किया और कोविड-19 अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की।
हालांकि, यह भी देखा गया कि आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि चिकित्सा नुस्खे और मेडिको-लीगल दस्तावेज "खराब लिखावट" में लिखे जाते हैं जो अदालतों में साक्ष्य की सराहना की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
सांप के काटने के मामले में, अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों के लिए निर्धारित एक फॉर्म दाखिल करके तहसीलदार से संपर्क करे और उचित प्राधिकारी से मुआवजे की मांग करे।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आवेदन प्राप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार इस पर विचार करें और इसका निपटान करें।
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Write medical prescriptions, postmortem reports in legible handwriting: Orissa High Court to doctors