सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बुधवार को कहा कि देश के राजनीतिक नेतृत्व पर जो "संवैधानिक भरोसा" जताया गया था, असल में उसे तोड़ा गया है [डॉ. जया ठाकुर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता पर अपनी अलग राय में, जस्टिस दत्ता ने पिछली और मौजूदा सरकारों में आपराधिक बैकग्राउंड वाले बड़ी संख्या में सांसदों और मंत्रियों की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा, "भारत के लोगों का दुर्भाग्य यह है कि संविधान में जो ऊंचे आदर्श तय किए गए थे, वे ज़्यादातर अधूरे ही रह गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली और मौजूदा सरकारों ने न तो उन्हें पूरा करने की इच्छाशक्ति दिखाई और न ही संवैधानिक नैतिकता का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा है।"
जस्टिस दत्ता ने चुनाव से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के संयम बरतने को लेकर एक गंभीर ऐतिहासिक चेतावनी भी दी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार जब शीर्ष अदालत ने चुनाव जैसे संवेदनशील मामले में बिना बहुत ज़्यादा संयम बरते दखल दिया था, तो अनजाने में ही "राष्ट्रीय आपातकाल (नेशनल इमरजेंसी) जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।"
पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों जैसे संवेदनशील मामले पर बिना बहुत ज़्यादा संयम बरते विचार किया था, तो अनजाने में ही 'राष्ट्रीय आपातकाल' जैसी बड़ी घटना हो गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता
केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री का पद, जो चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति का हिस्सा होता है, एक पवित्र संवैधानिक भरोसे का प्रतीक है।
इस बात पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के वादे को पूरा करने में लगातार नाकाम रही हैं।
जस्टिस दत्ता ने कहा, "भारत के लोगों की बदकिस्मती यह है कि संविधान में सोचे गए ऊंचे आदर्श काफी हद तक अधूरे रह गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली और मौजूदा सरकारों ने संवैधानिक नैतिकता का पालन नहीं किया और उनकी नीयत में कमी रही, जिससे संस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचा है... यह एक तथ्य है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों से साबित होता है कि केंद्र और राज्यों में बड़ी संख्या में सांसदों, विधायकों और यहां तक कि मंत्रियों का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है।"
उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक भरोसे के सिद्धांत का ज़िक्र करते समय नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक नैतिकता पर भी विचार किया जाना चाहिए।
जज ने कहा, "ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान और इस कोर्ट ने मनोज नरूला मामले में जो संवैधानिक भरोसा जताया था, उसे असलियत में तोड़ा गया है? इसलिए, चुने हुए निकायों के सदस्यों के आपराधिक बैकग्राउंड को देखते हुए, संवैधानिक भरोसे के सिद्धांत का ज़िक्र नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक नैतिकता तक भी जाना चाहिए।"
जस्टिस दत्ता ने कहा कि सात दशकों तक, किसी भी सत्ताधारी सरकार ने अनुच्छेद 324(2) के तहत कानूनी ढांचा बनाकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर अपना कार्यकारी नियंत्रण छोड़ने की इच्छा नहीं दिखाई।
जस्टिस दत्ता ने कहा, "इस कोर्ट की राय में, यह किसी एक पार्टी या एक दौर की नाकामी नहीं रही है। दशकों से राजनीतिक सत्ता की एक लगातार दिखने वाली बात यह रही है कि वे उस संस्था पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, जिसका काम सत्ता पर उनके दावे को परखना है।"
संस्थाओं पर कब्ज़ा, कॉर्पोरेट असर और चुनावी धोखाधड़ी के बारे में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की ऐतिहासिक चेतावनियों का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस दत्ता ने अंबेडकर के 1951 के जालंधर भाषण का हवाला दिया। इसमें उन्होंने राजनीतिक दलों के "करोड़पतियों" से आर्थिक मदद लेने और चुनावों के दौरान सरकारी अधिकारियों के सत्ताधारी दलों की मदद करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी थी।
जस्टिस दत्ता ने कहा, "डॉ. अंबेडकर ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात का ज़िक्र करते हुए 1951 में ही बताया था कि सरकारी कर्मचारी चुनावी जीत पक्की करने के लिए सत्ताधारी दल की मदद कर रहे थे... डॉ. अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि इससे संसदीय लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा... इस महान व्यक्ति ने उस मुख्य जोखिम की पहचान की थी जिसे दूर करने के लिए अनुच्छेद 324(2) बनाया गया था: चुनाव कराने वाली संस्था पर कार्यपालिका का दबदबा।"
चुनाव आयुक्त चुनने वाली 3-सदस्यीय समिति में कार्यपालिका को 2:1 का बहुमत देने की संरचनात्मक कमी पर ज़ोर देते हुए, जस्टिस दत्ता ने क्रिकेट का एक सटीक उदाहरण दिया कि यह प्रक्रिया लोगों की नज़र में क्यों खरी नहीं उतरती:
जज ने कहा, "यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर क्रिकेट मैच में अंपायर को एक टीम का कप्तान चुनता है और उसकी टीम जीत जाती है, तो भले ही अंपायर के फ़ैसले सही हों, फिर भी उस पर शक की गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि असल में अंपायर को जीतने वाले कप्तान ने ही चुना होता है।"
ये टिप्पणियाँ एक बंटे हुए फ़ैसले का हिस्सा थीं, जिसमें जस्टिस दत्ता ने 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस शर्मा का मानना था कि इस मामले में कानून से जुड़े अहम सवाल हैं जिन पर संविधान पीठ को फ़ैसला करना चाहिए।
संवैधानिक मामलों के निपटारे में होने वाली सिस्टम की देरी पर ज़ोर देते हुए, जस्टिस दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने संयुक्त आदेश में कहा कि दशकों तक बिना हल के पड़े रहने वाले मामले - जैसे अनूप बरनवाल मामले में 8 साल और जय बीर सिंह मामले में 24 साल लगना - संस्था के लिए शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। बेंच ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से आग्रह किया कि वे मुख्य संवैधानिक सवालों पर फ़ैसला करने के लिए 5 जजों की एक स्थायी संविधान पीठ बनाने पर विचार करें।
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