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बंदूक की नोक पर आदमी को शादी करने की धमकी दी गई, सप्तपदी नहीं की गई, इस पर पटना उच्च न्यायालय ने शादी रद्द की

Bar & Bench

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस आधार पर एक शादी को रद्द कर दिया कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत सप्तपदी (सात फेरे) नहीं किए गए थे।

न्यायमूर्ति पीबी बजंथ्री और न्यायमूर्ति  अरुण कुमार झा की  पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक दूल्हा और  दुल्हन सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर पति-पत्नी द्वारा उठाए गए सात कदम) नहीं करते।

पीठ ने कहा, "उपरोक्त प्रावधान (हिंदू विवाह अधिनियम) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब सप्तपदी सहित ऐसे संस्कार और समारोह होते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है, जब सातवां कदम उठाया जाता है. इसके विपरीत, यदि 'सप्तपदी' पूरी नहीं हुई है, तो विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा"

इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि 'सप्तपदी' और 'दत्ता होमम' (पवित्र अग्नि में घी की पेशकश) के अभाव में पारंपरिक हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा।

अदालत सेना के एक सिग्नलमैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा किया था कि 30 जून, 2013 को लखीसराय मंदिर में पूजा के दौरान उसके चाचा का अपहरण होने के बाद उसे एक महिला से 'शादी' करने के लिए मजबूर किया गया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसी दिन उसे दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक की नोक पर धमकी देते हुए बिना किसी अन्य अनुष्ठान के 'शादी' करने के लिए मजबूर किया गया।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के उनके चाचा के प्रयासों के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर इस मुद्दे को संबोधित करने से इनकार कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने बिहार के लखीसराय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत करके कानूनी कार्रवाई की।

आपराधिक शिकायत के साथ, याचिकाकर्ता ने एक परिवार अदालत के माध्यम से जबरन विवाह को रद्द करने की भी मांग की। हालांकि, 27 जनवरी, 2020 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था।

10 नवंबर को, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को यह निष्कर्ष निकालने के बाद स्वीकार कर लिया कि विवाह समारोह उसके लिए मजबूर किया गया था।

दुल्हन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक व्यवस्थित विवाह था जो सामान्य रूप से किया गया था। हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह समारोह "सामान्य को छोड़कर कुछ भी" प्रतीत होता है।

अन्य पहलुओं के अलावा, अदालत यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि विवाह समारोह का संचालन करने वाले पंडित (पुजारी) के पास महत्वपूर्ण ज्ञान की कमी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि शादी कहां की गई थी।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि दूल्हे के कथित अपहरण किए गए चाचा को छोड़कर उसका कोई रिश्तेदार शादी समारोह में शामिल नहीं हुआ था।

अदालत 'कथित विवाह' की तस्वीरों से भी आश्वस्त नहीं थी क्योंकि इसे ट्रायल कोर्ट में सबूत के रूप में ठीक से प्रदर्शित या स्वीकार नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा, "इसके अलावा, तस्वीरें अपने आप में कुछ भी खुलासा नहीं कर सकती हैं।" 

अदालत ने आगे पाया कि याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करने के लिए परिवार अदालत द्वारा प्रदान किया गया तर्क त्रुटिपूर्ण था। उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि याचिका दायर करने में अनुचित देरी हुई।

इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने "विवाह" को रद्द कर दिया और परिवार अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र किशोर वर्मा, अंजनी कुमार, रवि रॉय, श्रेयश गोयल, अभय नाथ और श्वेता राज पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से वकील शशांक शेखर पेश हुए।

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Patna High Court annuls marriage on finding man was threatened to marry at gunpoint, Saptapadi not performed