Patna High Court  
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने संबंधी कानून को खारिज किया

Bar & Bench

पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार विधानमंडल द्वारा 2023 में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए पारित संशोधनों को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर का उल्लंघन करने वाले अधिनियमों को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को संविधान के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया।

विधायिका ने 2023 में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 में संशोधन किया था, जिसमें उन आंकड़ों पर ध्यान दिया गया था, जिनसे पता चला था कि सरकारी सेवा में एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य अभी भी तुलनात्मक रूप से कम अनुपात में हैं।

तदनुसार, आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया। निर्णय ने ओपन मेरिट श्रेणी के लोगों के लिए स्थान घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया।

आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण निम्नानुसार था:

Bihar reservation law for jobs

इसी प्रकार, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण निम्नानुसार था:

Bihar reservation law for admissions

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Patna High Court sets aside Bihar laws raising reservation for SC/STs, Backward Classes to 65%