Justice Bechu Kurian Thomas with Kerala HC
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पीएफआई रैली: केरल उच्च न्यायालय ने भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 31 लोगों को जमानत दी

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने इस साल मई में अलाप्पुझा जिले में आयोजित एक रैली में कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 31 कार्यकर्ताओं को मंगलवार को जमानत दे दी। [अंसार और अन्य बनाम केरल राज्य]

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि भले ही आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, उन्हें पहले से ही जेल की अवधि और जांच के चरण को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एक नाबालिग लड़के पर भी भड़काऊ नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। आरोपों की गंभीर प्रकृति के बावजूद, याचिकाकर्ता 24.05.2022 से हिरासत में हैं, जबकि अंतिम गिरफ्तारी 04.06.2022 को की गई थी। इस प्रकार सभी याचिकाकर्ता कम से कम 30 दिनों से अधिक समय से नजरबंद हैं। जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है तो जांच लगभग पूरी हो चुकी है। दो आरोपियों के फरार होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को लगातार हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।"

एक नाबालिग लड़के का रैली में एक वयस्क व्यक्ति के कंधों पर बैठकर कुछ धार्मिक समूहों के विनाश की धमकी देने वाले भड़काऊ नारे लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

इन सभी याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने खुद को एक गैरकानूनी सभा में शामिल किया और पीएफआई की रैली के दौरान भड़काऊ नारे लगाकर दंगा किया, विभिन्न धर्मों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और घृणा की भावनाओं को उकसाया, जिससे धार्मिक सद्भाव के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे उनके खिलाफ कथित अपराध हुए।

अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं में से एक, पीएफआई के अध्यक्ष ने, एक अन्य आरोपी के साथ, नाबालिग लड़के को भड़काऊ नारे लगाने के लिए उकसाया, जबकि अन्य आरोपियों ने नारे लगाए, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंची।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उनके खिलाफ आरोपित अपराधों को कायम नहीं रखा जा सकता है और नारों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है और कोई अपराध नहीं बनाया गया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें पहले ही कुछ समय के लिए कैद कर लिया गया था और उनकी निरंतर हिरासत की अब आवश्यकता नहीं थी।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि राज्य में व्याप्त सद्भाव को अभियुक्तों द्वारा बाधित करने का प्रयास किया गया था और यदि रैलियों के दौरान इस तरह के नारे लगाने की अनुमति दी जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

यह तर्क दिया गया था कि जांच अभी भी जारी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है और दूसरे की पहचान होनी बाकी है।

[आदेश पढ़ें]

Ansar___Ors__v_State_of_Kerala.pdf
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PFI rally: Kerala High Court grants bail to 31 persons booked for raising provocative slogans