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अरविंद केजरीवाल के लिए "असाधारण अंतरिम जमानत" की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में उनके कार्यकाल पूरा होने तक या मामलों में सुनवाई पूरी होने तक "असाधारण अंतरिम जमानत" की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने "वी द पीपल ऑफ इंडिया" के नाम से याचिका दायर करते हुए तर्क दिया है कि वह अपने नाम का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वह कोई प्रचार नहीं चाहता है।

दलील दी गई है कि वह दिल्ली के निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

याचिका में तर्क दिया गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी खबरें प्रसारित करके अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली सरकार का पूरा कामकाज ठप हो गया है।

याचिका में कहा गया, "प्रतिवादी नंबर 5 यानी दिल्ली के एनसीटी के मुख्यमंत्री को जेल में बंद करने से पूरी दुनिया की नजरों में दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली राज्य की प्रतिष्ठा कम हो रही है।"

इसमें कहा गया कि आरोपों से बरी होने पर जज भी केजरीवाल का जेल में बिताया समय वापस नहीं लौटा सकते।

याचिकाकर्ता ने सुरक्षा चिंताओं का भी हवाला दिया और कहा कि केजरीवाल जेल में कट्टर अपराधियों के साथ बंद हैं, जो बलात्कार, हत्या, डकैती और यहां तक कि बम-विस्फोट के आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

याचिका वकील करण पाल सिंह के माध्यम से दायर की गई थी।

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह इस मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "प्रमुख साजिशकर्ता" थे।

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की उनकी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी हुई।

22 मार्च को, केजरीवाल को ईडी द्वारा न्यायाधीश बावेजा के सामने पेश किया गया, जिन्होंने शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी गई थी.

आख़िरकार 1 अप्रैल को केजरीवाल को आज तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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PIL filed before Delhi High Court seeking "extraordinary interim bail" for Arvind Kejriwal