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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में भीड़ प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और उपाय तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Bar & Bench

15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। इस भगदड़ में कम से कम 18 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए।

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश और उपाय तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है, "भगदड़ की घटना से पहले प्रयागराज (जहां महाकुंभ चल रहा है) के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 12 और 14 पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भगदड़ शनिवार देर रात उस समय हुई जब हजारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रयागराज में कुंभ मेले में हुई भगदड़ सहित हाल ही में ऐसी कई भगदड़ें हुई हैं, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संसाधन और तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संसाधनों का इस्तेमाल आम आदमी के फायदे के लिए प्रभावी ढंग से नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें केवल कुछ वीआईपी लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "आज हमारे पास पर्याप्त बल, स्वयंसेवक, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अगर इसके बाद भी ऐसी घटना होती है तो यह खेदजनक स्थिति है। कुछ लोगों या वीआईपी के लिए सरकार सभी तकनीक और खुफिया जानकारी तैनात कर सकती है, लेकिन आम लोगों को भगवान की दया पर छोड़ दिया जाता है।"

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PIL filed before Supreme Court over New Delhi Railway Station stampede