Allahabad High Court, Yati Narsinghanand  
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यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर

याचिका में सोशल मीडिया से उनके हालिया "घृणास्पद भाषण" को हटाने की भी मांग की गई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

Bar & Bench

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

मुंबई के दो व्यक्तियों मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख द्वारा दायर याचिका में नरसिंहानंद के हालिया "घृणास्पद भाषण" को सोशल मीडिया से हटाने की भी मांग की गई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

याचिका में तर्क दिया गया है कि अगर यति नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, जो कथित तौर पर दुनिया भर में खतरनाक माहौल बना रहे हैं, तो इससे देश और राज्य की व्यवस्था विफल हो सकती है।

याचिका में कहा गया है, "सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर विवादित धार्मिक बयान देने से अगर कोई दिया गया है तो कृपया उसे सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटा दें।"

याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है, उनका दावा है कि उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं।

नरसिंहानंद पर पहले भी घृणास्पद भाषण देने का मामला दर्ज किया जा चुका है।

हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषण देने के आरोप में उन्हें 16 जनवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सत्र न्यायालय ने 7 फरवरी, 2022 को उन्हें जमानत दे दी।

उन पर एक ऐसे मामले में भी मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। उन्होंने उस मामले में भी जमानत हासिल की थी।

2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्यकर्ता शची नेल्ली द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​याचिका पर नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया था।

हाल ही में, नरसिंहानंद पर इस साल 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदी भवन में दिए गए कथित अभद्र भाषा के लिए ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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Plea in Allahabad High Court to restrain Yati Narsinghanand from commenting against Prophet Muhammad, Quran