Supreme Court and BBC
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बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कल मामले का उल्लेख करने को कहा

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री, इंडिया: द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना द्वारा दायर एक जनहित याचिका याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इसके बजाय, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मामले का कल उल्लेख करें।

सीजेआई की अगुवाई वाली खंडपीठ अत्यावश्यक उल्लेख तभी सुनती है जब मामला उल्लेखित सूची में सूचीबद्ध हो।

बीबीसी वृत्तचित्र 2002 के दंगों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करता है, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

केंद्र सरकार द्वारा इसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया गया है। बहरहाल, इसे देश भर के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।

दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में बीबीसी और वृत्तचित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ बीबीसी के कथित भारत विरोधी रिपोर्ट की जांच की मांग की गई है। .

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Plea for BBC ban: Supreme Court asks petitioner to mention case tomorrow