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दिल्ली उच्च न्यायालय में जेईई (मुख्य) 2025 में विसंगतियों की जांच की मांग वाली याचिका

एक अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर दलील दी है कि जेईई (मुख्य) परीक्षा में कई त्रुटियां हैं और इसके कारण कई छात्र परेशान हैं।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जेईई (मुख्य) 2025 परीक्षा के आयोजन में कथित प्रणालीगत खामियों और विसंगतियों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।

शशांक शेखर पांडे नामक अभ्यर्थी द्वारा अधिवक्ता प्रियांशु उपाध्याय के माध्यम से दायर याचिका गुरुवार को न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

Justice Vikas Mahajan

पांडे ने तर्क दिया है कि उन्होंने हाल ही में आयोजित जेईई (मुख्य) परीक्षा में कुल 46 प्रश्नों का प्रयास किया था, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा अपलोड की गई प्रतिक्रिया पत्रक में केवल 29 प्रश्नों का प्रयास दर्शाया गया था।

याचिका में कहा गया है, "इस विसंगति के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, 17 प्रश्न - जो 65 से अधिक अंकों के हैं - याचिकाकर्ता के प्रदर्शन के मूल्यांकन में शामिल नहीं किए गए हैं। नतीजतन, याचिकाकर्ता को गलत तरीके से 88.5434015 का एनटीए स्कोर दिया गया है, जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से काफी कम है, यदि उसके संपूर्ण उत्तरों पर विधिवत विचार किया जाता, जिससे उसकी शैक्षणिक संभावनाओं को अपूरणीय क्षति हुई है।"

यह आरोप लगाया गया है कि एनटीए द्वारा प्रदान की गई उत्तर कुंजी में गलतियाँ हैं और उन्हें भी ठीक किया जाना चाहिए।

याचिका के अनुसार, यह एकमात्र घटना नहीं है जब जेईई परीक्षाओं में गलतियों की ओर इशारा किया गया है, बल्कि यह एक सामान्य घटना है और कई छात्र ऐसी त्रुटियों के कारण पीड़ित हैं।

इसलिए, याचिका में एनटीए को जेईई (एडवांस) परीक्षाओं के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने और ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

पांडे ने परीक्षा के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत सही उत्तरों के आधार पर उनके अंकों की पुनर्गणना करने के निर्देश भी मांगे हैं।

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Plea before Delhi High Court seeks probe into discrepancies in JEE (Main) 2025