Jaipur Bench of Rajasthan High Court  
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राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की एएजी के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका

यह तर्क दिया गया है कि मिश्रा की एएजी के रूप में नियुक्ति "कानून की दृष्टि में पूरी तरह से अवैध और अमान्य" थी, क्योंकि उनके पास अपेक्षित 'न्यूनतम 10 वर्षों का प्रैक्टिस का अनुभव' नहीं था।

Bar & Bench

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) के रूप में अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

जयपुर के अधिवक्ता सुनील समदरिया द्वारा दायर याचिका को न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

मिश्रा को 23 अगस्त को एएजी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश के बेटे हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि मिश्रा की एएजी के रूप में नियुक्ति "कानून की नज़र में पूरी तरह से अवैध और अमान्य" थी क्योंकि उनके पास 2018 की मुक़दमेबाज़ी नीति के खंड 14.4 के तहत आवश्यक 'न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अभ्यास का अनुभव' नहीं था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मिश्रा के पास कानूनी पेशे में केवल 5 साल का अनुभव है क्योंकि वह 2019 में ही नामांकित हुए थे।

Advocate Padmesh Mishra's appointment order Dated August 23.

याचिका में यह भी कहा गया है कि मिश्रा को पहले सरकार ने पैनल वकील के तौर पर नियुक्त किया था, लेकिन महज तीन दिन बाद उन्हें एएजी के तौर पर नियुक्त कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है, "पैनल वकील के तौर पर उनकी नियुक्ति वापस लेने, 2018 की लिटिगेशन पॉलिसी में क्लॉज 14.8 को शामिल करने और अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया जिस तेजी से की गई, उससे साफ पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया प्रतिवादी नंबर 2 पर कृपा करने के लिए की गई, जिससे प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध, अमान्य और मनमानी हो गई।"

Advocate Padmesh Mishra's appointment order Dated August 20

याचिका में 2018 की मुकदमा नीति के खंड 14.8 को भी चुनौती दी गई है और आरोप लगाया गया है कि मिश्रा की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे अंतिम समय में शामिल किया गया।

Change of policy

समदड़िया ने याचिका में यह भी तर्क दिया है कि जब उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त एएजी के पास 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है, तो उससे कम अनुभव वाले एएजी को सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता।

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Plea in Rajasthan High Court challenges appointment of advocate Padmesh Mishra as AAG