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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वादियों को ऐप के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने की मांग की गई

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मामले को 18 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें वादियों को शीर्ष अदालत के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वर्चुअल अदालती सुनवाई तक पहुंच की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।

सीजेआई ने मामले को स्थगित करते हुए कहा, "मैं स्थिति का जायजा लूंगा।"

CJI DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Misra

उल्लेखनीय है कि इसी पीठ ने सितंबर में देश भर की सभी जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई या वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा स्थापित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

पिछले साल अक्टूबर में सीजेआई ने कहा था कि अदालतों को केवल इसलिए तकनीक नहीं अपनानी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया है।

उस साल मई में सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायपालिका और न्यायाधीशों को वादियों के लाभ के लिए तकनीक को अपनाना होगा।

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Plea before Supreme Court to allow litigants access to virtual hearing via app