Supreme Court and NEET SS 2024  
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नीट सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2024 रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

Bar & Bench

2024 के लिए नीट सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा (नीट एसएस) रद्द करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को मामले में पक्ष बनाने की स्वतंत्रता भी दी।

Justice JB Pardiwala, CJI DY Chandrachud, Justice Manoj Misra

जब याचिका का उल्लेख किया गया, तो CJI ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया।

याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि NEET PG छात्रों को समायोजित करने के लिए, इस वर्ष NEET SS 2024 आयोजित नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "NEET PG छात्रों को समायोजित करने के लिए, वे इस वर्ष परीक्षा आयोजित नहीं कर रहे हैं। आशीष रंजन के फैसले के अनुसार ऐसी परीक्षाओं के लिए एक निश्चित समयसीमा है।"

तदनुसार, न्यायालय ने अगले शुक्रवार को वापसी योग्य नोटिस जारी किया।

एजुकेशन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NEET SS का 2024 संस्करण अब जनवरी 2025 के लिए निर्धारित किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) के एक अधिकारी ने कहा है कि देरी 2023 SS बैचों की कक्षाओं के कारण मार्च 2024 में शुरू हो रही है।

न्यायालय पहले से ही NEET स्नातक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से जुड़े एक अन्य मामले पर विचार कर रहा है।

उनमें से कुछ याचिकाओं में फिर से परीक्षा की मांग की गई है। न्यायालय द्वारा 22 जुलाई को उस मामले की सुनवाई पूरी करने की संभावना है।

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Plea before Supreme Court challenges cancellation of NEET Super Specialty exam 2024