Karnataka HC and POCSO  
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POCSO अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाना नहीं है: कर्नाटक उच्च न्यायालय

अदालत ने एक 21 वर्षीय लड़की के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया, जिस पर बेंगलुरु पुलिस ने नाबालिग से शादी करने और उसके साथ यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया था।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंधों का अपराधीकरण करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें यौन शोषण से बचाने के लिए था [जी रघु वर्मा बनाम भारत संघ कर्नाटक राज्य]।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने 21 वर्षीय एक किशोर के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. उस पर नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो कानून और बाल विवाह निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था.

अदालत ने कहा कि आरोपी और नाबालिग लड़की समाज के एक निचले सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते हैं, जिनकी जानकारी तक सीमित पहुंच है, और इस प्रकार वे अपने कार्यों के परिणामों से अनजान हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, "पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है और परिणामों को जाने बिना सहमति से संभोग करने वाले दो किशोरों के बीच सहमति से संबंध बनाने का अपराधीकरण नहीं करना है

Justice Hemant Chandangoudar

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शादी की और लड़की के साथ यौन संबंध बनाए, यह जानने के बावजूद कि वह नाबालिग है। फिलहाल लड़की की उम्र 16 साल है।

आरोपी ने उच्च न्यायालय का रुख कर इस आधार पर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की कि उसका लड़की के साथ संबंध था और सभी कार्य सहमति से हुए थे।

पीड़िता और उसके माता-पिता ने उच्च न्यायालय में एक संयुक्त हलफनामा दायर कर कहा कि शादी 'अनजाने में' और 'कानून की अनभिज्ञता' में हुई थी.

अदालत को यह भी बताया गया कि पिछले साल दंपति के एक बच्चे का जन्म हुआ था। लड़की और नवजात बच्चा अपनी आजीविका के लिए आरोपी पर निर्भर हैं। यह तर्क दिया गया था कि आरोपी को जेल भेजने से पीड़िता और उसके बच्चे को और अधिक दुख होगा।

हालांकि, राज्य ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि इसमें शामिल अपराध जघन्य हैं। 

सबमिशन पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि लड़की के माता-पिता ने उसे और नवजात शिशु को बनाए रखने में असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि सहमति के साथ भी नाबालिग के साथ संभोग करना एक अपराध है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा।

पीठ ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा, ''अन्यथा, इससे पीड़िता और बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत से तत्काल रिहा करने का भी आदेश दिया।

आरोपियों की ओर से वकील अभिषेक रमेश और सीताराम पी ने पैरवी की।

अधिवक्ता विनय महादेवय्या ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ता गंडवरापु कृष्ण रेवंत ने पीड़िता का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

G. Raghu Varma vs The State Of Karnataka.pdf
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POCSO Act not meant to criminalise consensual relationships of adolescents: Karnataka High Court