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पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि किस आरोपी को गिरफ़्तार करना है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि पुलिस को साफ़ तौर पर बताना चाहिए कि वे किसी आरोपी को गिरफ़्तार करना चाहते हैं या नहीं।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस कुछ आरोपियों को चुन-चुनकर गिरफ़्तार नहीं कर सकती और हिरासत में लेने के लिए लोगों को अपनी मर्ज़ी से चुनने की नीति की निंदा की जानी चाहिए [राजकुमार बनाम राज्य (NCT दिल्ली)]।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि पुलिस को साफ़ तौर पर बताना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करना चाहती है या नहीं।

बेंच ने कहा, "बेशक, कुछ आरोपियों को चुन-चुनकर गिरफ़्तार करने की राज्य की नीति को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती। पुलिस को साफ़ तौर पर बताना चाहिए कि वे किसी आरोपी को गिरफ़्तार करना चाहते हैं या नहीं। कोर्ट पुलिस को ऐसा करने या न करने का निर्देश नहीं दे सकता। गिरफ़्तारी के मामले में इस तरह 'चुन-चुनकर' कार्रवाई करने की निंदा की जानी चाहिए।"

Justice Girish Kathpalia
कुछ आरोपियों को चुन-चुनकर गिरफ़्तार करने की राज्य की नीति को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती... गिरफ़्तारी के मामले में इस तरह की 'पिक एंड चूज़' (अपनी मर्ज़ी से चुनने) की नीति की निंदा की जानी चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने यह टिप्पणी बाल तस्करी के मामले में आरोपी राजकुमार की ज़मानत अर्ज़ी को खारिज करते हुए की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजकुमार और सह-आरोपी गायत्री ने एक नवजात बच्ची को गोद लेने के लिए पति-पत्नी होने का नाटक किया था। बाद में उन्होंने बच्ची को सह-आरोपी दीपिका को बेच दिया, जिसने आगे उस बच्ची को बेच दिया। वह बच्ची अपने असली माता-पिता के परिवार की छठी बेटी थी।

राजकुमार के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को सिर्फ़ दीपिका का चाचा होने के कारण झूठे मामले में फँसाया गया है, जबकि मुख्य आरोपी डॉ. कुलविंदर कौर को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है।

मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि पुलिस यह बताने में नाकाम रही कि कुलविंदर कौर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि बच्ची राजकुमार की कस्टडी में नहीं है, इसलिए संभावना है कि उसे बेच दिया गया है।

जस्टिस कथपालिया ने कहा कि इस मामले में "जांचकर्ताओं की भूमिका बेहद निराशाजनक है" क्योंकि वे FIR दर्ज होने के दो साल बाद भी तस्करी की गई बच्ची को बरामद नहीं कर पाए हैं।

इस बीच, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सह-आरोपी कुलविंदर कौर को गिरफ़्तार किया जाएगा।

कोर्ट ने अब डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) को निर्देश दिया है कि वे बच्ची को बरामद करने के लिए कदम उठाएँ और चार हफ़्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने DCP को अपना आदेश भी भेजा है ताकि वे चुनिंदा गिरफ़्तारियों पर कोर्ट की टिप्पणियों पर विचार कर सकें।

आरोपी राजकुमार की ओर से वकील श्रीकांत शर्मा पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Rajkumar_v_State__NCT_of_Delhi_.pdf
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Police can't pick and choose which accused to arrest: Delhi High Court