Karnataka High Court and Prajwal Revanna 
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राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया: प्रज्वल रेवन्ना मामला: सभी आरोपी 'रेवन्ना गणराज्य' का हिस्सा हैं

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िता का अपहरण करने के आरोपी छह व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

Bar & Bench

कर्नाटक राज्य ने सोमवार को पूर्व जनता दल-सेक्युलर सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला के अपहरण के मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत आवेदनों का कड़ा विरोध किया।

राज्य ने कहा कि सभी आरोपी "रेवन्ना गणराज्य" का हिस्सा थे, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि सभी आरोपी या तो रक्त से या पार्टी से जुड़े हुए थे।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और वरिष्ठ वकील प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कहा, "पीड़ित एकमात्र व्यक्ति है जो रेवन्ना गणराज्य के कबीले से बाहर है। अन्य सभी रक्त, विवाह या पार्टी से जुड़े हुए हैं।"

कुमार ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं, जो पीड़िता के अपहरण या अपहरण की साजिश रचने के आरोपी छह व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रहे थे।

एसपीपी ने आगे कहा कि मामले की पूरी तरह से जांच की गई है, और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

कुमार ने तर्क दिया कि जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि 40 वर्षों में जब से वे वकील हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह का अपराध नहीं देखा है और इसीलिए "राज्य सरकार को एक विशेष जांच दल का गठन करना पड़ा।"

Justice M Nagaprasanna

हालांकि, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि न्यायालय फिलहाल केवल जमानत आवेदनों पर विचार कर रहा है और मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है।

न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई की और आदेश सुरक्षित रख लिया।

आरोपी व्यक्तियों, सतीश बबन्ना, एच के सुजय, एच एन मधु, एच डी मनु गौड़ा, एस टी कीर्ति और केए राजगोपाल ने इस वर्ष जून में विशेष न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सोमवार को राज्य ने कहा कि यह “जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।”

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Prajwal Revanna case: All accused part of 'Revanna Republic', State tells Karnataka High Court