Nagpur Bench, Bombay High Court
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पॉक्सो मामले में पीड़िता और उसके माता-पिता की अदालत में उपस्थिति अनिवार्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में माना कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत मामलों से उत्पन्न होने वाली अपील कार्यवाही में अदालत में पीड़ित बच्चे और उसके परिवार की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। [रोहित भगत बनाम महाराष्ट्र राज्य]

अपीलीय कार्यवाही का चरण मुकदमे के समापन के बाद उत्पन्न होता है जब अभियुक्त को या तो बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल पनसारे ने कहा कि पॉक्सो नियमों के नियम चार के उपनियम 15 में इस तरह की कार्यवाही के लिए बच्ची और उसके परिवार या अभिभावक की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

अदालत ने कहा, "यह अनिवार्य है कि बच्चे के परिवार या अभिभावक आदि को कार्यवाही के चरण/स्थिति से अवगत कराया जाए ताकि बच्चे को परिवार/अभिभावक आदि के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश होने की सुविधा मिल सके, यदि वह ऐसा करना चाहता है।"

अपीलीय कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार को एक दायित्व में परिवर्तित करके, उन्हें और अधिक पीड़ा और कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्हें दूरदराज के स्थानों से अदालतों में उपस्थित होने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत आरोपी/दोषी द्वारा दायर जमानत आवेदनों के मामलों में बाल-पीड़ित और उसके परिवार की ऐसी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आदेश में कहा गया है, "जैसा कि देखा जा सकता है, धारा 439 (1ए) में प्रावधान है कि आईपीसी के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय सूचनादाता या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति, जिसमें बच्चे या बच्चे का परिवार शामिल हो सकता है, अनिवार्य होगा"

एकल न्यायाधीश ने कहा कि अर्जुन किशनराव मालगे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया है।

अदालत एक दोषी के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील लंबित रहने के दौरान पॉक्सो मामले में अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की थी।

विशेष पॉक्सो अदालत ने आवेदक को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी। उसने पीड़िता को कार्यवाही में एक पक्ष बनाया। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि वकीलों, जांच एजेंसियों और अदालत की रजिस्ट्रियों के बीच दोषसिद्धि से उत्पन्न अपीलों या सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदनों में पीड़ित की उपस्थिति के बारे में स्पष्टता की कमी थी। 

यह भ्रम बदले में पीड़ित और उसके माता-पिता या अभिभावकों की कठिनाई या पीड़ा को बढ़ाता है। 

न्यायमूर्ति पानसरे ने कहा कि पीड़िता को नोटिस जारी करने का उद्देश्य पीड़िता और परिवार को कार्यवाही के चरण के बारे में बताना था ताकि यदि वे चाहें तो भाग ले सकें। 

इन टिप्पणियों के साथ, अदालत ने निर्देश दिया कि पीड़ित और माता-पिता को सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन में पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि केवल अंतरिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन में जोड़ा जाना चाहिए। 

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन एस गिरिपुंजे पेश हुए।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित चुटके पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Rohit Bhagat v. State of Maharashtra.pdf
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Presence of victim, parents in court not obligatory in POCSO case appeals: Bombay High Court