पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक वकील को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद के लिए अपने आवेदन में गलती से घोषित किया था कि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं [प्रदीप कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]।
बार से सीधी भर्ती के माध्यम से 25 पदों पर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, एक से अधिक जीवनसाथी वाला उम्मीदवार जिला न्यायिक सेवा के लिए पात्र नहीं है। आवेदन में इस संबंध में एक कॉलम था और उम्मीदवार को 'हाँ' या 'नहीं' बताना आवश्यक था।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने आवेदन भरते समय उक्त कॉलम में गलती से 'हाँ' लिख दिया।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने इस आधार पर उनकी उम्मीदवारी खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश नागू ने टिप्पणी की, "आप स्वयं कहते हैं कि आपकी दो पत्नियाँ हैं। उन्हें कैसे पता कि आपकी एक पत्नी है, दो पत्नियाँ हैं या तीन पत्नियाँ हैं? यह आपको घोषित करना है। यदि आप गलत घोषणा करते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द करने में उनका क्या दोष है।"
कुमार की ओर से वकील मजलिश खान ने दलील दी कि इस गलती से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा और परीक्षा अभी होनी है। खान ने आगे दलील दी कि यह गलती अनजाने में हुई थी और उन्होंने 19 सितंबर को होने वाली परीक्षा देने की अनुमति मांगी।
हालांकि, उच्च न्यायालय में पेश हुए वकील ने भर्ती अधिसूचना के प्रावधानों का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आवेदन पत्र में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र में हुई किसी भी गलती के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
पीठ ने कहा कि एक बार उम्मीदवार ने गलत दावा कर दिया है, तो उसे इसके विपरीत साबित करना होगा।
अदालत ने पूछा, "आपको यह साबित करना होगा कि आपकी दो पत्नियाँ नहीं हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूँकि उसने अपनी पत्नी का नाम लिखा है, इसलिए यह मान लिया जाना चाहिए कि उसकी केवल एक ही पत्नी है।
हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।
इसने आगे टिप्पणी की कि प्रतियोगी परीक्षाएँ जटिल होती हैं और इनके लिए समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कुमार की याचिका खारिज कर दी।
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