Gurmeet Ram Rahim 
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2002 हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की पीठ ने राम रहीम और अन्य द्वारा दायर अपील पर आज फैसला सुनाया, जिन्हें 2021 में हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था।

सिंह के साथ चार अन्य दोषियों - अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

राम रहीम अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे भी बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। वह हत्या की साजिश के एक अन्य मामले में भी जेल में है।

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Punjab and Haryana High Court acquits Gurmeet Ram Rahim Singh in 2002 murder case