Punjab and Haryana High Court 
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कोविड मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में सभी एफआईआर को रद्द करने पर विचार करेगा

कोर्ट ने कहा, ''हमें इस बात की गंभीर आशंका है कि क्या ये मामले न्यायिक प्रणाली को बाधित करते रहेंगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह असाधारण समय था जब कोविड-19 उग्र था।''

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए आधिकारिक सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किए गए सभी आपराधिक मामलों को रद्द करने पर विचार करने के लिए तैयार है [कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने 3 नवंबर को पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन को 15 मार्च, 2020 और 28 फरवरी, 2022 के बीच दर्ज ऐसे मामलों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

ये मामले मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए थे।

इसलिए, न्यायालय ने इस पहलू पर अधिकारियों से प्रासंगिक जानकारी मांगी।

यह आदेश क्षेत्र में सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए 2021 में न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में पारित किया गया था।

अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट के बाद पता चला कि आईपीसी की धारा 188 के तहत बड़ी संख्या में मामले लंबित थे, अदालत ने मामले में न्याय मित्र, वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस खोसला से अदालत को यह बताने के लिए कहा था कि ऐसे मामलों का निपटारा कैसे किया जा सकता है।

जवाब में, खोसला ने सुझाव दिया कि न्यायालय ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है।

न्यायालय ने तब कहा कि इस तरह की कवायद केवल कानून निर्माताओं तक सीमित रखने के बजाय ऐसे सभी मामलों के लिए की जा सकती है।

तदनुसार, पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अदालतों के समक्ष लंबित मामलों सहित COVID​​-19 अवधि के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले को 9 फरवरी, 2024 तक स्थगित करते हुए इसने कहा, “राज्य यह भी निर्दिष्ट करेगा कि क्या किसी लोक सेवक को किस मामले में कोई चोट लगी है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस खोसला अधिवक्ता सर्वेश मलिक के साथ एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित हुए।

उप महाधिवक्ता अर्जुन श्योराण और अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ कपूर पंजाब राज्य की ओर से पेश हुए। अतिरिक्त महाधिवक्ता पवन गिरधर हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ पैनल वकील धीरज जैन ने अधिवक्ता साहिल गर्ग के साथ भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

लोक अभियोजक मनीष बंसल और अतिरिक्त लोक अभियोजक जेएस तूर ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।

वकील राजीव आनंद ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया. एक आवेदक का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंकज बंसल ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Court_On_Its_Own_Motion_v_s_State_of_Punjab___Others.pdf
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Punjab and Haryana High Court to consider quashing of all FIRs in relation to violation of COVID norms