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मुल्लांपुर स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका

कानून छात्र ने दावा किया कि स्टेडियम का निर्माण आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किया गया और उसने अदालत से भविष्य के आईपीएल मैचों सहित वहां किसी भी क्रिकेट मैच के आयोजन पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

Bar & Bench

मुल्लांपुर मोहाली के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किसी भी क्रिकेट मैच के आयोजन पर रोक लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है। [निखिल थम्मन बनाम राज्य एवं अन्य]।

पंजाब विश्वविद्यालय के यूआईएलएस के अंतिम वर्ष के कानून के छात्र निखिल थम्मन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना और 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना का घोर उल्लंघन है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्टेडियम सेक्टर-21, चंडीगढ़ में एक पक्षी अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है, थम्मन ने प्रस्तुत किया है।

आगे यह भी तर्क दिया गया है कि स्टेडियम के निर्माण के लिए वन और वन्यजीव विभाग, चंडीगढ़ से आवश्यक वन और वन्यजीव मंजूरी नहीं ली गई है।

थम्मन ने बताया कि स्टेडियम में पहले ही कई क्रिकेट मैच और टूर्नामेंट आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें पिछले महीने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट मैच भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही स्टेडियम में अधिक आईपीएल मैच आयोजित किए जाने हैं, जिसमें पंजाब किंग्स इलेवन टीम (जिसके लिए स्टेडियम घरेलू मैदान पर पड़ता है) भी शामिल होगी।

थम्मन ने अब प्रार्थना की है कि अदालत स्टेडियम में किसी भी अन्य क्रिकेट मैच के आयोजन पर रोक लगाने के निर्देश जारी करे।

मौजूदा आईपीएल सीज़न के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने अदालत से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) और अन्य जिम्मेदार लोगों को स्टेडियम में आगे के आईपीएल मैचों की मेजबानी नहीं करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

इसके अलावा, उन्होंने न्यायालय से उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने का आग्रह किया है जिन्होंने स्टेडियम के अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी और ऐसे क्षेत्र में क्रिकेट मैच आयोजित करने की अनुमति दी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्टेडियम के किसी भी अन्य निर्माण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

याचिका वकील सुनैना, अभिषेक खुराना और नरिंदर सिंह के माध्यम से दायर की गई है।

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PIL before Punjab and Haryana High Court to stop cricket matches at Mullanpur stadium