Domestic Violence Act  
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेशों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए जनहित याचिका दायर

Bar & Bench

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (डीवी अधिनियम) के तहत सुरक्षा आदेशों के अनिवार्य प्रवर्तन के लिए प्रावधान या नियम बनाने के निर्देश के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है [शर्मिला शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 13 अगस्त को केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से याचिका पर जवाब देने को कहा।

मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

Chief Justice Sheel Nagu and Justice Anil Kshetarpal

याचिका अधिवक्ता शर्मिला शर्मा ने दायर की है, जिन्होंने कहा कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित आदेशों के क्रियान्वयन न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया है, "घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रभावी संरक्षण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा लाभकारी कानून बनाया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अधिनियम में अनिवार्य निष्पादन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित आदेशों को केवल सीआरपीसी (बीएनएसएस) के प्रावधानों का सहारा लेकर लागू किया जा सकता है।"

इसमें आगे कहा गया है कि यदि प्रतिवादी वेतनभोगी व्यक्ति या ऋणदाता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा मौद्रिक राहत आदेश के प्रवर्तन के लिए डी.वी. अधिनियम की धारा 20 (6) का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की शक्ति के स्वप्रेरणा से इस्तेमाल के "बहुत कम उदाहरण हो सकते हैं"।

इसमें यह भी कहा गया है कि यदि प्रतिवादी स्व-नियोजित व्यक्ति है, तो यह प्रावधान पीड़ितों के लिए कोई मदद नहीं करता है। उन्हें मौद्रिक राहत के लिए आदेश के प्रवर्तन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 128 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 147 का इस्तेमाल करना होगा, यह इंगित करता है।

याचिका में कहा गया है, "डी.वी. अधिनियम की धारा 31 प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करती है, लेकिन यह प्रावधान केवल गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है।"

इसे देखते हुए शर्मा ने दलील दी है कि डी.वी. एक्ट के प्रावधान सामंजस्य में नहीं हैं और प्रक्रियागत और मौलिक रूप से कई मामलों में कमतर हैं।

इससे निपटने के लिए उन्होंने डी.वी. एक्ट की धारा 37 का हवाला दिया है, जो केंद्र सरकार को कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है।

याचिका में कहा गया है, "लेकिन डी.वी. एक्ट के तहत पारित संरक्षण आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य प्रावधानों के अभाव में आज तक संरक्षण आदेशों के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और अधिनियम के लागू होने का उद्देश्य ही विफल हो गया है।"

याचिका में शर्मिला ने यह भी आरोप लगाया है कि डी.वी. एक्ट की धारा 8 के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं।

हालांकि, हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्राम स्तरीय संरक्षण एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

एडवोकेट शर्मिला शर्मा व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं।

अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान ने हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे.एस. गिल ने पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अधिवक्ता नेहा शर्मा के साथ भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता अभिनव सूद और अर्श बीर ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Sharmila_Sharma_vs_Union_of_India_and_Others.pdf
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PIL in Punjab and Haryana High Court to strengthen enforcement of DV Act protection orders