Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.  
समाचार

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यून के संपादकों, पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया

दिसंबर 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानसा ने आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में समाचार आउटलेट द ट्रिब्यून के पूर्व प्रधान संपादक राजेश रामचंद्रन और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया, जिसमें 2019 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के तत्कालीन विधायक नज़र सिंह मानशाहिया के खिलाफ दिए गए बयान की रिपोर्टिंग की गई थी [राजेश रामचंद्रन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के तहत मानहानि का अपराध गठित करने के लिए, विचाराधीन बयान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए दिया जाना चाहिए कि इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।

न्यायालय ने पाया कि मनशाहिया ने यह आरोप नहीं लगाया था कि ट्रिब्यून और पंजाबी ट्रिब्यून अखबारों का किसी भी तरह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का ऐसा इरादा था या उन्हें यह जानने या मानने का कारण था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा।

Justice Tribhuvan Dahiya

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में आरोपी पत्रकारों और संपादकों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का कोई कारण नहीं है।

रामचंद्रन के अलावा, प्रमुख संवाददाता प्रवेश शर्मा, पंजाबी ट्रिब्यून के संपादक डॉ. स्वराज बीर सिंह और योगदानकर्ता गुरदीप सिंह लाली को इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

दिसंबर 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मानसा ने आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।

इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे अब अनुमति मिल गई है।

ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायत में आरोप लगाया गया था कि द ट्रिब्यून ने तत्कालीन सांसद भगवंत मान के एक बयान की रिपोर्ट की थी। इस बयान में, मान ने कथित तौर पर कहा था कि मानशाहिया को कांग्रेस पार्टी से बड़ी रकम मिली थी, जो उस समय सत्ता में थी, ताकि वह आप से इस्तीफा दे सकें और उन्हें पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके।

मानशाहिया ने मान और बयान प्रकाशित करने वाले विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर और संपादकों सहित नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने कहा कि कथित बयान झूठा है क्योंकि उन्हें कभी भी राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आरोपों का उद्देश्य उन्हें परेशान करना, अपमानित करना और बदनाम करना था।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता मनु के भंडारी, रोहित कटारिया और अर्जुन साहनी ने पैरवी की।

पंजाब राज्य की ओर से अधिवक्ता सतजोत सिंह चहल ने पैरवी की। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीएस धालीवाल ने पैरवी की।

[निर्णय पढ़ें]

Rajesh_Ramachandran_And_Another_vs_State_Of_Punjab_And_another.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Punjab and Haryana High Court quashes defamation case against Tribune editors, reporters