Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.  
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही में हेर-फेर करने के आरोपी वकील की ज़मानत याचिका खारिज कर दी

अदालत ने कहा, "पेशे से वकील होने के नाते, यह माना जाता है कि उन्हें अपने कामों के नतीजों की अच्छी तरह जानकारी है।"

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील विकास कुमार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। उन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आरोप लगाया है कि उन्होंने करोड़ों रुपये की ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने की कथित कोशिश के तहत न्यायिक कार्यवाही में हेरफेर करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर साज़िश रची थी [विकास कुमार बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन]।

जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा कि वकील के खिलाफ आरोपों से दिल्ली के दरियागंज में गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की ज़मीन हड़पने के मकसद से एक ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल नेटवर्क में शामिल होने का पहली नज़र में मामला सामने आया है।

कोर्ट ने 27 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा, "पेशे से वकील होने के नाते, माना जाता है कि वह अपने किए गए कामों के नतीजों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, कानूनी कार्रवाई में हेरफेर करके, ज़ाहिर तौर पर शिकायतकर्ता-ट्रस्ट के नुकसान के लिए न्यायिक नतीजे को प्रभावित करने के इरादे से।"

Justice Manisha Batra

कोर्ट ने कहा कि कुमार ने कथित तौर पर उन सह-आरोपियों के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने असली ट्रस्ट के नकली दस्तावेज़ बनाए थे और फिर कानूनी कार्यवाही में हेरफेर करके उन दस्तावेज़ों को वैध बनाने की कोशिश की थी।

यह मामला मोहाली पुलिस द्वारा 2022 और 2023 के बीच दर्ज की गई दो FIR से जुड़ा है। अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट ने जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंप दी।

एक FIR में आरोप लगाया गया था कि एक नकली ट्रस्ट के सदस्यों ने ज़िरकपुर में शिकायतकर्ता ट्रस्ट की लगभग 32 बीघा ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की। दूसरी FIR संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने के लिए नकली दस्तावेज़ों के कथित इस्तेमाल से जुड़ी थी।

CBI के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता ट्रस्ट के नाम से मिलते-जुलते नाम वाला एक ट्रस्ट बनाकर वकील विकास कुमार के ज़रिए एक सिविल केस दायर किया था।

डेरा बस्सी कोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम रोक (interim injunction) की याचिका खारिज किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कार्यवाही को बठिंडा स्थानांतरित करने की साज़िश रची, जहाँ वह नियमित रूप से प्रैक्टिस करते थे, ताकि न्यायिक कार्यवाही में हेरफेर करना आसान हो सके।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार ने शिकायतकर्ता ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड हासिल करने, झूठी गवाही लेने और ट्रस्ट पर दबाव बनाने के लिए असंबंधित मामलों में बैंक अधिकारियों और अन्य गवाहों को बुलाया। उन पर धोखाधड़ी से आवेदनों पर हस्ताक्षर लेने, मुक़दमेबाज़ों की जानकारी के बिना रिकॉर्ड मंगाने और CBI जांच के दौरान एक अहम गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया।

ज़मानत की मांग करते हुए, कुमार ने तर्क दिया कि उन्होंने पूरी जांच के दौरान सहयोग किया और मूल FIR में उनका नाम कभी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उनसे कोई रिकवरी नहीं की जानी थी और उन्होंने केवल अपनी पेशेवर क्षमता में ट्रस्टों में से एक का प्रतिनिधित्व किया था।

CBI ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कुमार ने डेरा बस्सी से बठिंडा में सुनवाई स्थानांतरित करके, गवाहों से झूठे बयान लेकर और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही सहित असंबंधित मुक़दमेबाज़ी का इस्तेमाल करके गवाहों को बुलाने और शिकायतकर्ता ट्रस्ट से जुड़े रिकॉर्ड हासिल करने में सह-आरोपियों की सक्रिय रूप से मदद की थी।

यह भी तर्क दिया गया कि अगर उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो गवाहों को डराने-धमकाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना थी।

कोर्ट ने ज़मानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि आरोपों में आरोपी वकील की सक्रिय भूमिका बताई गई थी - सुनवाई की जगह बदलकर नकली दस्तावेज़ों को वैध बनाने की कोशिश करना, गवाहों में हेरफेर करना और न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करना।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट गौरव चोपड़ा ने एडवोकेट रोहित कपूर और विक्रम वीर शारदा के साथ किया। CBI की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रवि कमल गुप्ता पेश हुए।

शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस अहलूवालिया और एडवोकेट कीरत ढिल्लों पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Vikas_Kumar_v_Central_Bureau_of_Investigation.pdf
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Punjab & Haryana HC denies bail to lawyer accused of manipulating court proceedings