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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने CM भगवंत मान के करीबी सहयोगियों के खिलाफ ED के आरोपों की CBI जांच के आदेश दिए

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब पुलिस से मान के OSD के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों पर FIR दर्ज करने को कहा था।

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफ़िस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

चीफ़ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने CBI से कहा कि वह अपनी जांच पर दो महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करे।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि "पंजाब राज्य और पंजाब पुलिस, निष्पक्ष जांच करने में CBI को पूरी मदद करेंगे।"

Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor

यह आदेश वकील निखिल सराफ की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर दिया गया।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंजाब पुलिस, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से लिखे गए पत्रों पर उचित कार्रवाई करने में नाकाम रही है।

ED के मुताबिक, नितिन गोहल नाम का एक व्यक्ति सरकार से फायदा चाहने वाले लोगों और OSD घुमन के बीच बिचौलिए का काम करता था। ये आरोप ट्रांसफर, सरकारी गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच, हथियारों के लाइसेंस दिलाने और दूसरे फायदों से जुड़े हैं।

पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर ED का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

वकील रवि कमल गुप्ता ने CBI का पक्ष रखा।

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Punjab & Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations against CM Bhagwant Mann's close aides