Jharkhand HC with Rahul Gandhi
Jharkhand HC with Rahul Gandhi 
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राहुल गांधी मौजूदा सांसद, संसद मे भाग लेने मे व्यस्त हैं: झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में गांधी को पेश होने से छूट दी

Bar & Bench

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी है" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश होने से छूट दे दी। [राहुल गांधी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य]

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 205 (मजिस्ट्रेट आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है) के तहत छूट उचित थी।

आदेश में कहा गया है, "इस प्रकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक मौजूदा संसद सदस्य है और वह संसद सत्र में भाग लेने सहित अन्य कार्यों में व्यस्त है। इसके अलावा पैरा-15 में, इस तरह की छूट के लिए नियम और शर्तों का पालन याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान अदालत के समक्ष नया हलफनामा दायर करके किया जाना बताया गया है और उक्त बयान के मद्देनजर, मुकदमे में बाधा नहीं आएगी और मामला आगे बढ़ेगा। और सीआरपीसी की धारा 205 के तहत उक्त याचिका को अनुमति देने का औचित्य है।"

अदालत गांधी द्वारा रांची की एक अदालत के आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उन्हें प्रदीप मोदी नामक व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया था।

गांधी ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर उनकी याचिका खारिज कर दी कि वह एक अन्य स्थान पर इसी तरह के मामले में पेश हुए थे।

कांग्रेस नेता ने वादा किया कि वह एक आरोपी के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेंगे और उनके वकील उनकी ओर से ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। इसके अलावा, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वह उनकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाने पर आपत्ति नहीं जताएंगे।

तदनुसार, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत उनकी याचिका को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की क्योंकि मामला प्रकृति में मामूली था।

शिकायतकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि गांधी ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे, इसलिए उसने उनकी याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने रेखांकित किया कि गांधी को इसी तरह के मामले में गुजरात की एक अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन मामला शुरू होने के तीन साल बाद दायर किया गया था।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट के पास पर्याप्त कारणों से अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त करने या लागू करने का विवेकाधिकार है।

इसमें कहा गया है कि धारा 205 के तहत शक्ति की विवेकाधीन प्रकृति संदेह में नहीं है, लेकिन आरोपी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए, ट्रायल कोर्ट को कई निर्णयों के मद्देनजर आवेदन पर विचार करना आवश्यक है।

तदनुसार, इसमें कहा गया कि भास्कर इंडस्ट्रीज के फैसले के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट आरोपी को वकील के माध्यम से पहली उपस्थिति की भी अनुमति दे सकता है।

इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी गई।

यह, एक आरोपी के रूप में अपनी पहचान पर विवाद न करने के उनके वचन के अधीन है। न्यायालय ने उनके वकील को सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

गांधी के खिलाफ मामला 2019 में कर्नाटक के कोलार निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में उनके भाषण के बाद शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था।

उन्होंने कहा था,

"नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम 'मोदी' कैसे है?"

[आदेश पढ़ें]

Rahul_Gandhi_vs_State_of_Jharkhand_and_Anr_.pdf
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Rahul Gandhi is sitting MP, busy attending Parliament: Jharkhand High Court exempts Gandhi from appearing in defamation case