Arnab Goswami Rajasthan High Court and Pawan Khera 
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[ब्रेकिंग] राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पवन खेड़ा द्वारा दायर मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत दी

गोस्वामी पर रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए कुछ समाचार शो / प्रसारण के संबंध में धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Bar & Bench

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा रिपब्लिक भारत (रिपब्लिक का हिंदी चैनल) द्वारा किए गए कुछ समाचार शो / प्रसारण पर आपत्ति लेने की शिकायत के आधार पर राजस्थान के उदयपुर के अंबामाता पुलिस स्टेशन में 17 मई को गोस्वामी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

गोस्वामी ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठामलानी ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता के समक्ष किया, जिन्होंने पुलिस को प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राथमिकी प्रेरित है और रिपब्लिक टीवी को कानूनी मामलों में परेशान करने और उलझाने के लिए दर्ज की गई है।

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[BREAKING] Rajasthan High Court grants interim relief to Arnab Goswami in case filed by INC's Pawan Khera