Ashok Gehlot and Rajasthan High Court
Ashok Gehlot and Rajasthan High Court 
समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत को नोटिस जारी किये; कहा न्यायपालिका पर सीएम के बयान प्रथम दृष्टया अदालतों को बदनाम करते हैं

Bar & Bench

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुख्यमंत्री (सीएम) अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया और उन्हें एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें देश की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले उनके बयानों के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। .

न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सीएम द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से न्यायपालिका के खिलाफ हैं और प्रथम दृष्टया अदालतों को बदनाम करते प्रतीत होते हैं।

कोर्ट ने आदेश में कहा, "बयान की सामग्री, यदि प्रतिवादी (गहलोत) द्वारा दी गई है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है कि यह न्यायालयों को बदनाम करता है। क्योंकि यह किसी विशेष मामले या मामलों की श्रेणी को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि समग्र रूप से न्यायपालिका के खिलाफ सामान्य प्रकृति का है।"

इस पृष्ठभूमि में, यह राय दी गई कि मामले में गहलोत की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

अदालत ने निर्देश दिया, "हम समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर इस याचिका में दिए गए बयान के संबंध में प्रतिवादी की प्रतिक्रिया मांगने के इच्छुक हैं।"

इसलिए, याचिका पर जवाब देने के लिए सीएम को तीन सप्ताह का समय दिया गया।

अधिवक्ता शिव चरण गुप्ता द्वारा दायर याचिका के अनुसार, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में 30 अगस्त को दिए गए गहलोत के बयान जानबूझकर न्यायपालिका को बदनाम करने के समान हैं।

इसलिए, उन्होंने न्यायालय से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके गहलोत के बयान पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया।

गहलोत ने 31 अगस्त को उच्च न्यायिक संस्थानों सहित न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि कुछ वकील फैसले लिखते हैं और उन्हें अदालत में ले जाते हैं, जहां उन्हें सुनाया जाता है।

उन्होंने मीडिया से बात करते समय कहा, "आज जो बताइये इतना करप्शन हो रहा है न्यायपालिका के अंदर। इतना भयंकर भ्रष्टाचार है, कई वकील लोग तो मैंने सुना है, लिख के ले जाते हैं जजमेंट और जजमेंट वही आता है। "

अधिवक्ता शिव चरण गुप्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

Shiv_Charan_Gupta_vs_Ashok_Gahlot.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Rajasthan High Court issues notice to Ashok Gehlot; says CM's statements on judiciary prima facie scandalise courts