राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि किसी की नाक काटना एक गंभीर अपराध है, विशेष रूप से भारतीय इतिहास और संस्कृति में इस तरह के कृत्य के महत्व को देखते हुए [हाफ़िज़ एवं अन्य बनाम राज्य]।
न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी ने यह टिप्पणी कुछ लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए की, जिन पर एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी नाक काटने का आरोप है।
न्यायमूर्ति सोनी ने कहा कि नाक न केवल शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, विशेषकर भारत में।
18 सितंबर के आदेश में कहा गया है, "नाक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्यात्मक और प्रतीकात्मक दोनों तरह से महत्व है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यह चेहरे की एक प्रमुख विशेषता है जो पहचान, रूप और आत्मसम्मान में योगदान देता है। नाक काटने से विकृति जैसे स्थायी परिणाम हो सकते हैं। किसी की नाक निकालने से होने वाली विकृति से काफी भावनात्मक संकट और सामाजिक कलंक लग सकता है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय संस्कृति में, किसी व्यक्ति की नाक काटना एक तरह की सज़ा या बदला है जिसका उद्देश्य पीड़ित को अपमानित करना और सामाजिक रूप से कलंकित करना है।"
न्यायालय ने कहा कि किसी दूसरे की नाक को विकृत करने के कृत्य से जुड़ा यह सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व इस अपराध को और भी गंभीर बनाता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह का कृत्य अपने शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक निहितार्थों के कारण एक गंभीर अपराध है।
ऐतिहासिक रूप से, भारतीय संस्कृति में किसी व्यक्ति की नाक काटना एक तरह की सज़ा है, जिसका उद्देश्य उसे अपमानित करना है। यह महत्व इस अपराध को और भी गंभीर बना देता है।राजस्थान उच्च न्यायालय
न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने वालों में पीड़िता का साला भी शामिल था। सह-आरोपी और पीड़िता ने एक-दूसरे की बहनों से विवाह किया था। हालांकि, वैवाहिक विवादों के कारण, दोनों महिलाएं अपने पतियों के साथ नहीं रह रही थीं और अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं।
पीड़ित व्यक्ति कथित तौर पर अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने वाला था। दोनों परिवारों के बीच बढ़ते तनाव के बीच, आरोपी (पीड़ित के साले और तीन अन्य लोगों) ने पीड़ित पर हमला किया और उसकी नाक काटने के लिए धारदार हथियार से हमला किया।
सभी आरोपियों पर गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।
आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता/शिकायतकर्ता को केवल एक ही चोट लगी थी, जो न तो फ्रैक्चर थी और न ही जानलेवा। यह उन आधारों में से एक था जिस पर आरोपी ने जमानत मांगी थी।
हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि कथित कृत्यों ने क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। न्यायालय ने कहा कि कथित अपराध की गंभीरता, अभियुक्तों की भूमिका और उनके पिछले इतिहास को देखते हुए वह जमानत देने के पक्ष में नहीं है।
याचिकाकर्ताओं (अभियुक्तों) की ओर से अधिवक्ता नमन मोहनोत उपस्थित हुए।
लोक अभियोजक रमेश देवासी और अधिवक्ता ओम प्रकाश चौधरी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार गोदर उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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