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राजस्थान हाईकोर्ट ने DRT से तथ्य छिपाकर क्रिमिनल केस में FD कैश कराने पर एक्सिस बैंक को फटकार लगाई

ट्रायल कोर्ट ने रकम वापस न करने पर बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।

Bar & Bench

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्सिस बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने किसानों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े एक क्रिमिनल केस में बैंक द्वारा लिए गए ₹8 करोड़ रुपये से ज़्यादा के रिफंड के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। [एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य]

ट्रायल कोर्ट ने बैंक के CEO और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने रकम वापस नहीं की, जिसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, बैंक ने हाईकोर्ट का रुख किया, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के आदेश के आधार पर FD को कैश कराने के फैसले को सही ठहराया।

रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने पाया कि बैंक ने रकम लेने की इजाज़त देते समय DRT को संबंधित कोर्ट के आदेशों के बारे में नहीं बताया था।

कोर्ट ने कहा, “यह रकम पिटीशनर-बैंक ने ट्रायल कोर्ट से बिना पहले से इजाज़त लिए और 03.06.2013 के ऑर्डर के खिलाफ़ ले ली थी। इसीलिए, ट्रायल कोर्ट ने 16.10.2025 का विवादित ऑर्डर पास किया है, जिसमें कहा गया है कि पिटीशनर-बैंक की तरफ़ से ऐसा करना कानून का पूरी तरह उल्लंघन है। इसलिए, एक्सिस बैंक के मैनेजर डायरेक्टर/C.E.O. और संबंधित ब्रांच मैनेजर को 7 दिनों के अंदर ब्याज के साथ मिली रकम वापस करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ़ सही कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।”

Justice Anoop Kumar Dhand

कोर्ट ने कहा कि बैंक का एक्शन पूरी तरह से गलत था क्योंकि उसे कानून और कोर्ट के दिए गए ऑर्डर को भी मानना ​​था। कोर्ट ने आगे कहा कि बैंक ने कोर्ट के “ऑर्डर नहीं माने”।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि बैंक के गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सही कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन वह इस मामले में नरम रवैया अपना रहा है। लेकिन उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया, “जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या उस मामले का कोई भी कोर्ट कोई ऑर्डर देता है या कोई निर्देश जारी करता है, तो हर व्यक्ति या अथॉरिटी, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो, उस ऑर्डर का सम्मान करने और उसका पालन करने के लिए ज़िम्मेदार है। कोर्ट के दिए गए ऑर्डर नहीं मानना ​​कानून के राज की नींव पर ही हमला है, जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका है।”

यह विवाद 2011 में कोटा पुलिस द्वारा दर्ज एक क्रिमिनल केस से शुरू हुआ। इस शिकायत में कहा गया था कि कुछ आरोपियों ने खेती के सामान की खरीद-बिक्री के कैश बिल तैयार किए थे और ऐसे नकली बिलों के आधार पर एक्सिस बैंक से करीब ₹9 करोड़ का लोन लिया था। खेती के सामान का पूरा स्टॉक एक्सिस बैंक के पास गिरवी रखा गया था और गोदामों में रखा था।

इसके बाद पुलिस ने खेती के सामान को ज़ब्त कर लिया, और बाद में उनकी नीलामी के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2012 में, ट्रायल कोर्ट ने ज़ब्त किए गए खेती के सामान की पब्लिक नीलामी करने के लिए एक कमेटी बनाई और आदेश दिया कि नीलामी की रकम कोर्ट के नाम पर एक्सिस बैंक में FD के तौर पर रखी जाए।

बैंक ने 2013 में रकम के लिए ट्रायल कोर्ट में एक अर्जी दी। अर्जी खारिज कर दी गई। हालांकि बाद में बैंक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गया, लेकिन उसने डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू करने की छूट के साथ अर्जी वापस ले ली।

2018 में, DRT ने बैंक को राहत दी।

इसके बाद बैंक ने ₹8 करोड़ से ज़्यादा की रकम ले ली और बाकी ₹1 करोड़ से ज़्यादा की रकम डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर जमा कर दी। 16 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने बैंक से रकम वापस करने या कार्रवाई का सामना करने को कहा। इस फैसले को अब हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।

वकील शिवांगशु नवल, आकांक्षा नवल, विनीत शर्मा और नेहा शर्मा ने बैंक की तरफ से केस लड़ा।

सीनियर एडवोकेट वीआर बाजवा, एडवोकेट पीयूष नाग, मनु अग्रवाल, अमर कुमार और सविता नाथावत के साथ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जितेंद्र सिंह राठौर और विवेक चौधरी रेस्पोंडेंट्स की तरफ से पेश हुए।

[फैसला पढ़ें]

Axis_Bank_Ltd_vs_State_Of_Rajasthan.pdf
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Rajasthan High Court pulls up Axis Bank for encashing FD in criminal case after hiding facts from DRT