Rajasthan High court
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राजस्थान हाईकोर्ट को वकालतनामे पर 101 हस्ताक्षरों के फर्जी होने का संदेह

Bar & Bench

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह पता लगाने के लिए जांच शुरू करने का आदेश दिया कि क्या वकालतनामे पर 101 वादियों के हस्ताक्षरों में कोई जालसाजी थी। [रणजीत सिंह चौहान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने यह उल्लेख करने के बाद जालसाजी का संदेह जताया कि 101 वादी देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए थे, लेकिन उसी वकालतनामा (अदालत के समक्ष एक वकील का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को अधिकृत करने वाला दस्तावेज) पर हस्ताक्षर करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए थे।

कोर्ट के 19 मार्च के आदेश में कहा गया है, "राज्य/देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए ये 101 व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के कार्यालय में कैसे एकत्र हुए और एक सूची के प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर किए और याचिकाकर्ता नंबर 1 को हलफनामा दाखिल करने और शपथ लेने के लिए अधिकृत किया, यह जांच का विषय है।“

Justice Dinesh Mehta

कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न वादियों के हस्ताक्षरों की लिखावट में समानताएं थीं।

कोर्ट ने कहा, "रिट याचिका के साथ दायर वकालतनामे पर सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि ज्यादातर हस्ताक्षर एक ही कलम और हाथ से एक जैसी ही लिखावट में लिखे गए हैं।"

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील, वकील सुरेंद्र सिंह चौधरी द्वारा याचिका वापस लेने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, क्योंकि न्यायाधीश ने संदिग्ध जालसाजी की जांच का निर्देश देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

अदालत ने मामले को 23 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से पहले अपने आदेश में कहा, "यह चलन नया सामान्य हो गया है जहां याचिकाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर संलग्न करते हुए एक वकालतनामा के साथ संयुक्त याचिकाएं दायर की जा रही हैं

अदालत एक सेवा विवाद में राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकालतनामा की जांच करने पर, अदालत ने देश के विभिन्न हिस्सों से 101 वादियों द्वारा दायर की जा रही इस तरह की संयुक्त याचिका पर भ्रम व्यक्त किया।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वादियों ने स्वयं वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, या क्या उनके हस्ताक्षर जाली थे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को बुलाकर मामले की जांच शुरू करें और यह पता लगाएं कि वकालतनामा पर हस्ताक्षर याचिकाकर्ताओं ने खुद किए हैं या नहीं।"

अदालत ने 15 अप्रैल को रजिस्ट्रार के समक्ष सभी याचिकाकर्ताओं को सीधे पेश होने के लिए आगे बढ़ाया और उनके वकील को याचिकाकर्ताओं की पहचान के सबूत के साथ पेश होने के लिए कहा।

अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह रिट याचिका के साथ संलग्न वकालतनामा पर हस्ताक्षर दिखाए बिना सभी याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षर एक अलग शीट पर प्राप्त करें।

रजिस्ट्रार को तब हस्ताक्षरों की उपस्थिति पर एक रिपोर्ट दर्ज करनी है।

[आदेश पढ़ें]

Ranjeet Singh Chouhan and Ors. v State Of Rajasthan and Ors..pdf
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Rajasthan High Court suspects forgery of 101 signatures on Vakalatnama