पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दी गई है, जिन पर राज्यसभा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है [पंजाब राज्य बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और अन्य]।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कथित जालसाजी से जुड़े आपराधिक मामलों में चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दायर एक अलग याचिका पर पंजाब पुलिस को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने याचिकाओं की सुनवाई 4 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
इससे पहले, चतुर्वेदी और पंजाब सरकार के वकील द्वारा तत्काल उल्लेख के बाद आज दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया था।
चतुर्वेदी ने कथित तौर पर अपने नामांकन पत्र में 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए 10 आप विधायकों को अपना प्रस्तावक बताया था। हालाँकि, मंगलवार को उनके नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि इन विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे। विधायकों ने चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते, चतुर्वेदी ने चंडीगढ़ पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस उसे चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने से रोक रही है और रूपनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ जारी वारंट की तामील में बाधा डाल रही है।
राज्य सरकार ने कहा, "प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर असहयोग, बाधा डालने और आरोपियों को बचाने के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरुपयोग, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से उचित निर्देश चाहता है कि वैध वारंटों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाए, आरोपियों की हिरासत पंजाब पुलिस को हस्तांतरित की जाए और अदालती आदेशों की अवहेलना के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।"
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, चतुर्वेदी को गिरफ्तार करने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन के बाहर 200 से अधिक पंजाब पुलिस अधिकारी तैनात रहे। अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनकी हिरासत को लेकर सुखना झील के पास चंडीगढ़ पुलिस और रोपड़ पुलिस के बीच एक नाटकीय टकराव भी हुआ।
चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में दावा किया कि आप के भीतर राजनीतिक मतभेदों के कारण, विधायकों ने राज्यसभा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन करने का फैसला किया था। हालाँकि, याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने विधायकों पर दबाव डाला और उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Rajya Sabha bypoll: Punjab v. Chandigarh in High Court over forgery case of Janata Party President