न्यायिक अधिकारी रमेश कुमारी ने 20 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
केंद्र सरकार द्वारा 18 अगस्त को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
इस आशय की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित की गई।
अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्रीमती रमेश कुमारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 09.06.2027 तक, अर्थात् 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।"
उनकी पदोन्नति का निर्णय 7 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में लिया गया।
कुमारी की पदोन्नति के साथ, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है।
उच्च न्यायालय वर्तमान में 85 स्वीकृत न्यायाधीशों के स्थान पर 59 न्यायाधीशों के साथ कार्यरत है।
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Ramesh Kumari takes oath as Punjab and Haryana High Court judge