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9 साल की बच्ची से रेप: राहुल गांधी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर करने वाला ट्वीट हटा दिया

Bar & Bench

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपने 2021 के ट्वीट को हटा दिया है, जिसमें कथित तौर पर 9 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा किया गया था।

राहुल गांधी की ओर से पेश हुईं वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि भारत में उनके ट्वीट पर रोक लगा दी गई है और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे हटा दिया गया है। ट्विटर के वकील ने इस बयान की पुष्टि की है।  

दिल्ली पुलिस ने एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि उसने सितंबर 2021 में गांधी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी और मामले में जांच अभी भी जारी है। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष यह बात कही गई जो गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट और गांधी के वकील के बयान पर विचार करने के बाद अदालत ने अनुरोध का निस्तारण कर दिया और कहा कि उनका अनुरोध संतुष्ट हो गया है।

यह मामला 2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में 9 वर्षीय दलित लड़की के बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत से संबंधित है।

आरोप है कि लड़की दिल्ली के पुराना नांगल इलाके में एक श्मशान घाट में लगे कूलर में पानी लेने गई थी। वहां के पुजारी ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर नाबालिग की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके साथ बलात्कार किया। 

गांधी ने बाद में लड़की के माता-पिता से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी तस्वीरें बाद में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गईं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाद में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गांधी से पोस्ट हटाने को कहा था।

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Rape of 9-year-old: Rahul Gandhi tells Delhi High Court he has deleted tweet revealing victim's identity