Nagpur Bench, Bombay High Court
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[बलात्कार के मामले] डीएनए टेस्ट में गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और दोषी की पहचान करने की क्षमता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bar & Bench

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को एक 55 वर्षीय व्यक्ति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, जिसने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया और बाद में उसे प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल में छोड़ दिया। [हरिश्चंद्र सीताराम खानोरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

लड़की की गवाही के अलावा, पीठ ने डीएनए रिपोर्ट के रूप में वैज्ञानिक साक्ष्य को भी विश्वसनीय पाया और अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित किया।

इस संबंध में जस्टिस रोहित देव और उर्मिला जोशी-फाल्के की खंडपीठ ने कहा कि डीएनए परीक्षण में न केवल गलत तरीके से दोषी को दोषमुक्त करने बल्कि दोषियों की पहचान करने की भी क्षमता है।

अदालत ने कहा, "डीएनए परीक्षण में गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और दोषियों की पहचान करने दोनों के लिए एक अद्वितीय क्षमता है। इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली और पुलिस जांच प्रथाओं दोनों में महत्वपूर्ण सुधार करने की क्षमता है।"

अदालत ने दोषी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसने पीड़िता को आश्रय दिया था, उसकी देखभाल की थी और यहां तक कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने और मां के दूसरी शादी करने के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराया था।

खंडपीठ ने आदेश में अवलोकन किया, "आरोपी ने पीड़िता के विश्वास को तोड़ा है। अभियुक्त का नैतिक दायित्व था कि वह बच्चे की रक्षा करे क्योंकि उसकी अपनी बेटी थी लेकिन उसने उसके भावी जीवन को नष्ट कर दिया। उसने उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया था और असहाय लड़की की आत्मा को ही अपमानित कर दिया था। उसने उसकी निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन किया है और उसे गंभीर मनोवैज्ञानिक और साथ ही शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया है।"

इसने आगे कहा कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है और इसलिए, ऐसे आरोपों के मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाना चाहिए।

[निर्णय पढ़ें]

Harishchandra_Sitaram_Khanorkar_vs_State_of_Maharashtra (1).pdf
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[Rape cases] DNA test has ability to exonerate wrongly convicted and to identify guilty: Bombay High Court