Anil Ambani and Bombay High Court Anil Ambani ( Twitter)
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RBI फ्रॉड सर्कुलर: बैंक, ऑडिटर ने अनिल अंबानी को बचाने वाले स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

सिंगल जज बेंच ने पहले अंबानी के खिलाफ बैंको की जबरन कार्रवाई पर रोक लगा दी क्योंकि उनके अकाउंट को फ्रॉड घोषित के लिए उनके खिलाफ इस्तेमाल फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर किसी क्वालिफाइड CA के साइन नही थे

Bar & Bench

बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑडिटर BDO इंडिया LLP ने बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच में अपील की है। उन्होंने सिंगल-जज के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 2024 के फ्रॉड क्लासिफिकेशन पर मास्टर डायरेक्शंस के तहत बिजनेसमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोका गया था [बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बनाम अनिल अंबानी और अन्य]।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की और 14 जनवरी को भी दलीलें सुनना जारी रखेगी।

Chief Justice Shree Chandrashekar and Justice Gautam Ankhad

जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल जज बेंच ने पहले कहा था कि 2024 के मास्टर डायरेक्शंस के तहत, किसी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के लिए बैंक जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) में रजिस्टर्ड एक स्टैच्यूटरी ऑडिटर द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

अनिल अंबानी के मामले में, जज ने पाया कि फोरेंसिक रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्ति ने साइन किए थे जो ICAI में रजिस्टर्ड नहीं था। सिंगल जज ने पहली नज़र में यह माना कि बैंक ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर अंबानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।

इसलिए, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अनिल अंबानी के खिलाफ सभी ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी, जो रिलायंस कम्युनिकेशंस और ग्रुप कंपनियों की अक्टूबर 2020 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थीं।

Justice Milind Jadhav

इस स्टे ऑर्डर को अब बैंकों और संबंधित ऑडिटर, यानी BDO इंडिया LLP ने डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी है।

बैंकों की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अंबानी द्वारा दायर किया गया मुकदमा "पूरी तरह से टाइम-बार्ड" था और यह पूरी तरह से एक तीसरे व्यक्ति द्वारा दायर RTI एप्लीकेशन पर आधारित था, जिसमें BDO के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगे गए थे।

उन्होंने कहा, "पूरा कथित कारण इस RTI एप्लीकेशन और इंस्टीट्यूट के जवाब पर आधारित है।"

Solicitor General Tushar Mehta

मेहता ने दलील दी कि अंबानी को 2021 की फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में पता था और उन्होंने फंड की हेराफेरी, फर्जी देनदारों और बैंक लोन के गलत इस्तेमाल पर इसकी फाइंडिंग्स पर कभी सवाल नहीं उठाया था।

उन्होंने कहा, "एकमात्र आधार यह है कि वह (ऑडिटर) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट का सदस्य नहीं है। यह इतना ही आसान और बेतुका है।"

मेहता ने कहा कि इससे RBI के मास्टर डायरेक्शंस बेअसर हो जाएंगे, जो फ्रॉड के तौर पर क्लासिफाई किए गए लोगों को पांच साल तक फंड जुटाने या क्रेडिट लेने से रोकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि स्टे ऑर्डर मुकदमेबाजी का रास्ता खोल सकता है और पिछले फ्रॉड क्लासिफिकेशन पर सवाल खड़ा कर सकता है।

उन्होंने आगे कहा, "यह BDO SEBI द्वारा अप्रूव्ड फोरेंसिक ऑडिटर है। यह कोई ऐसा-वैसा आदमी नहीं है जिसे सड़क से उठा लिया गया हो," और डिवीजन बेंच से सिंगल-जज के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।

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RBI fraud circular: Banks, auditor move Bombay High Court to lift stay order protecting Anil Ambani