Private bus
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दुर्घटनाओं के मद्देनजर अहमदाबाद में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निजी पर्यटक बसों पर प्रतिबंध उचित: गुजरात उच्च न्यायालय

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निजी पर्यटक बस ऑपरेटरों द्वारा दायर अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अहमदाबाद के भीतर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ऐसी बसों के संचालन को प्रतिबंधित करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि शहर में कई दुर्घटनाएं हुई हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने अवलोकन किया, "फैसला सही लगता है. शहर में आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. मैंने स्वयं उच्च न्यायालय जाते समय कम से कम दो दुर्घटनाएँ देखी हैं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. यह डरावना है। इस प्रकार, प्रतिबंध उचित रूप से लगाया गया है।"

हालाँकि, बस ऑपरेटरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शालीन मेहता ने कहा कि यह निर्णय भेदभावपूर्ण था क्योंकि यह केवल निजी बसों को प्रतिबंधित करता है जबकि सार्वजनिक बसों को पूरे दिन चलने की अनुमति देता है।

मेहता ने अदालत से आगामी दिवाली की छुट्टियों से पहले तत्काल सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा, "हम एक साल से अधिक समय से इस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे हैं। हमें दिवाली से पहले कुछ राहत की उम्मीद है।"

हालांकि, पीठ ने यह कहते हुए अनुरोध ठुकरा दिया कि मामले की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद की जा सकती है।

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Restrictions on private tourist buses in Ahmedabad from 8 AM till 10 PM justified in view of accidents: Gujarat High Court