Supreme Court, EVM  
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ईवीएम-वीवीपैट मिलान फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका

Bar & Bench

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से डाले गए वोटों के साथ प्रत्येक मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्ची का मिलान करने की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए समीक्षा याचिका दायर की गई है। [अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य]।

याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल का तर्क है कि 26 अप्रैल के फैसले में स्पष्ट गलतियाँ और त्रुटियाँ हैं।

समीक्षा याचिका में कहा गया है, "यह कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप से देरी होगी [वीवीपीएटी पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान करके], या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात की तुलना में दोगुनी होगी ... मतगणना हॉलों की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि वीवीपैट पर्ची की गिनती में हेरफेर और शरारत न हो।"

26 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी, साथ ही ईवीएम के बजाय पेपर बैलट-आधारित मतदान प्रणाली पर वापस जाने के सुझाव को भी खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

हालाँकि, इसने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और अन्य अधिकारियों को ईवीएम में अधिक विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्देश दिया। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रतीक लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर, प्रतीक लोडिंग इकाइयों (एसएलयू) को सील कर दिया जाएगा, सीलबंद कंटेनर को 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा;

- सभी उम्मीदवारों के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जली हुई स्मृति की प्रामाणिकता प्रमाणित करेगा;

- माइक्रो-कंट्रोलर यूनिट में जली हुई मेमोरी की जाँच इंजीनियरों की एक टीम द्वारा की जानी है।

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Review petition in Supreme Court against EVM-VVPAT tally verdict