पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
मिंट के अनुसार, सियालदह की एक अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या, धारा 64 के तहत बलात्कार और धारा 66 के तहत पीड़िता की मौत या उसे लगातार अचेत अवस्था में रखने के अपराध के लिए रॉय के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को शुरू होगी।
पीड़ित जूनियर डॉक्टर 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और विरोध प्रदर्शन हुए थे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) की स्थापना की थी।
इससे पहले, सीबीआई अदालत ने पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य कथित संदिग्धों पर नार्कोएनेलिसिस परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त की थी। हालांकि, रॉय को आरोपपत्र में एकमात्र आरोपी के रूप में पहचाना गया था।
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RG Kar rape and murder: West Bengal court frames murder, rape charges against accused Sanjay Roy