Rhea chakraborty and supreme court
Rhea chakraborty and supreme court 
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एनडीपीएस मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत तब अंतिम हो गई जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अपील नहीं करेगी

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को उनके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत दर्ज मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया कि जब सरकार जमानत देने के संबंध में अपनी अपील को आगे नहीं बढ़ाएगी, बॉम्बे हाईकोर्ट की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए की व्याख्या को उचित समय पर चुनौती के लिए रखा जाएगा।

एएसजी ने कहा, "हम जमानत दिए जाने को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन धारा की व्याख्या पर, कृपया इसे विचार के लिए खुला रखें। आदेश को एक मिसाल भी न बनाएं।"

न्यायालय ने सहमति व्यक्त की और सरकार की अपील का निपटारा कर दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, "केंद्र सरकार का कहना है कि जमानत को चुनौती नहीं दी जा रही है। हालांकि कानून का प्रश्न उचित समय पर विचार के लिए खुला रखा गया है।"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी।

चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत सहित अन्य पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के उपभोग के लिए दवाओं की खरीद में मदद करने का आरोप है।

मृत्यु के समय राजपूत चक्रवर्ती के प्रेमी थे।

मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने चक्रवर्ती, सावंत और मिरांडा को जमानत दे दी थी लेकिन अब्दुल परिहार और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जमानत की शर्त के तहत उन पर देश छोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पांच महीने से अधिक समय के बाद, केंद्र ने इस आदेश के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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Rhea Chakraborty bail in NDPS case becomes final after Central government tells Supreme Court it will not press appeal