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परीक्षा में शामिल होने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने एक फर्स्ट ईयर की अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट की मदद की, जिसे यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से सेमेस्टर एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया था।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि परीक्षा में बैठने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, और एजुकेशनल अथॉरिटीज़ की तकनीकी कमियों की वजह से किसी स्टूडेंट का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता [श्रेया पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

जस्टिस विवेक सरन ने यह टिप्पणी प्रयागराज के उर्मिला देवी पीजी कॉलेज की छात्रा श्रेया पांडे की मदद करते हुए की। श्रेया पांडे ने यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रशासनिक गलतियों के कारण पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने से रोके जाने के बाद कोर्ट का रुख किया था।

कोर्ट के 12 जनवरी के आदेश में कहा गया, "परीक्षा में शामिल होना संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के समान है और जब याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है, तो सिर्फ तकनीकी गलतियों के कारण उसके भविष्य को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।"

Justice Vivek Saran

कोर्ट ने उस यूनिवर्सिटी को आदेश दिया जिससे कॉलेज एफिलिएटेड था, कि वह याचिकाकर्ता-छात्र के लिए एक स्पेशल एग्जाम करवाए।

कोर्ट ने कहा, "अंतरिम उपाय के तौर पर यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के लिए B.Sc. (बायोलॉजी) पहले सेमेस्टर कोर्स के लिए एकेडमिक सेशन 2025-2026 के लिए आज से दो हफ़्ते के अंदर स्पेशल परीक्षा आयोजित करे और आगे निर्देश दिया जाता है कि वह उचित समय के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करे ताकि याचिकाकर्ता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके।"

याचिकाकर्ता कॉलेज में BSc (बायोलॉजी) कोर्स कर रही थी। हालांकि, उसके पहले सेमेस्टर के एग्जाम के दौरान, यूनिवर्सिटी उसे एडमिट कार्ड जारी नहीं कर पाई, जिससे वह एग्जाम में शामिल नहीं हो पाई।

परेशान होकर, याचिकाकर्ता ने 27 नवंबर, 2025 को कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया।

पता चला कि याचिकाकर्ता का एप्लीकेशन और डिटेल्स यूनिवर्सिटी पोर्टल पर मौजूद थे, लेकिन वे “ड्राफ्ट फॉर्म” में थे और कभी भी औपचारिक रूप से अपडेट नहीं किए गए, जिसके कारण एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

यूनिवर्सिटी ने, डिप्टी रजिस्ट्रार (लीगल) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित निर्देशों के माध्यम से, बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किए जा सके, इसलिए एडमिट कार्ड जारी करना संभव नहीं था।

जिस कॉलेज में याचिकाकर्ता पढ़ाई कर रही थी, उसने कोर्ट को बताया कि लगभग 30 छात्र ऐसे थे जिनके रिकॉर्ड इस तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण अपडेट नहीं हुए थे। कॉलेज ने 27 अक्टूबर, 2025 को यूनिवर्सिटी को एक लिखित सूचना भेजी थी, जिसमें इस मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। इसके बाद, 25 छात्रों के रिकॉर्ड अपडेट किए गए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता और चार अन्य के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, जबकि उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी।

कोर्ट ने पाया कि यूनिवर्सिटी को याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड अपडेट न होने के मुद्दे के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने समय पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। कोर्ट ने आगे कहा कि यूनिवर्सिटी यह समझाने में विफल रही कि इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियों को उसके संज्ञान में आने के बाद कैसे निपटा जाता है।

इसलिए, कोर्ट ने हस्तक्षेप करने और याचिकाकर्ता के लिए एक स्पेशल एग्जाम आयोजित करने और उसके शैक्षणिक भविष्य की रक्षा के लिए उचित समय के भीतर उसके परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का आदेश देने का फैसला किया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को यह भी निर्देश दिया कि वह एक काउंटर-एफिडेविट फाइल करे जिसमें पोर्टल अपडेट में ऐसी टेक्निकल दिक्कतों की रिपोर्ट मिलने पर अपनाई गई प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सूरज पांडे पेश हुए।

प्रतिवादियों (उत्तर प्रदेश सरकार, कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी से वह जुड़ा था) की ओर से एडवोकेट प्रतीक चंद्र और विकास मिश्रा पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Shreya_Pandey_vs_State_of_UP.pdf
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Right to appear in exam is part of fundamental right to live with dignity under Article 21: Allahabad High Court