Allahabad High Court , Anti- Conversion Law  
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धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित अवैध धर्मांतरण के एक मामले में एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को धर्मांतरण के अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता है। [श्रीनिवास राव नायक बनाम यूपी राज्य]

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता।

न्यायालय ने कहा, "संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हालांकि, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में नहीं समझा जा सकता; धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति दोनों का समान रूप से है।"

न्यायालय ने 1 जुलाई को पारित आदेश में भी इसी तरह की टिप्पणियां की थीं।

न्यायालय ने धर्मांतरण के संबंध में कहा था, "यदि इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगी और ऐसे धार्मिक समागमों को तुरंत रोका जाना चाहिए, जहां धर्मांतरण हो रहा है और भारत के नागरिक का धर्म परिवर्तन हो रहा है।"

न्यायालय ने 9 जुलाई को पारित अपने आदेश में इन टिप्पणियों को दोहराया, जब वह आंध्र प्रदेश निवासी श्रीनिवास राव नायक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुखबिर को इस साल फरवरी में एक सह-आरोपी के घर आमंत्रित किया गया था। बताया जाता है कि उसने वहां कई अन्य लोगों को देखा था, जिनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति समुदाय से थे।

आरोपियों ने कथित तौर पर मुखबिर से हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा था ताकि “उसका सारा दर्द खत्म हो जाए और वह जीवन में तरक्की कर सके।”

मुखबिर उस जगह से भाग गया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

नायक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसका कथित सामूहिक धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह केवल आंध्र प्रदेश का एक घरेलू सहायक था जो सह-आरोपी के घर पर काम करता था।

यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 2(1)(i) के तहत परिभाषित किसी भी ‘धर्म परिवर्तक’ की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है।

हालांकि, राज्य ने कहा कि नायक ने धर्मांतरण में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उसके खिलाफ मामला बनता है।

दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि 2021 का कानून स्पष्ट रूप से गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन के आधार पर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है।

संविधान के अनुच्छेद 25 का और अधिक अध्ययन करते हुए न्यायालय ने कहा,

“संविधान स्पष्ट रूप से अपने नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के संबंध में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की परिकल्पना करता है और इसकी अनुमति देता है। यह किसी भी नागरिक को किसी भी नागरिक को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देता है।”

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने पाया कि ग्रामीणों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने के लिए बहकाया गया और गलत तरीके से पेश किया गया।

इस तर्क पर कि कोई ‘धर्म परिवर्तक’ मौके पर मौजूद नहीं था, न्यायालय ने कहा कि 2021 का कानून यह प्रावधान नहीं करता है कि धर्म परिवर्तन के समय कोई ‘धर्म परिवर्तक’ मौजूद होना चाहिए।

अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पैट्सी डेविड, संजू लता और सौरभ पांडे ने किया।

राज्य की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

_Shriniwas_Rav_Nayak_vs_State_of_UP.pdf
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Right to freedom of religion does not include right to convert others: Allahabad High Court