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RSS नेता श्रीनिवासन हत्याकांड: केरल हाईकोर्ट ने PFI के 3 सदस्यों की ज़मानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने अशरफ़ मौलवी, अब्दुल कादर और फ़िरोज़ की ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। इन पर हिंदू समुदाय में दहशत फैलाने के मक़सद से RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या की साज़िश रचने का आरोप है।

Bar & Bench

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) के उन तीन सदस्यों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर 2022 में पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेता श्रीनिवासन की हत्या की साज़िश रचने का आरोप है [अब्दुल कादर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य तथा संबंधित मामले]।

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की डिवीज़न बेंच ने अशरफ एस. उर्फ ​​करमना अशरफ मौलवी (आरोपी नंबर 2), अब्दुल खादर उर्फ ​​इकबाल (आरोपी नंबर 19) और फिरोज उर्फ ​​थम्पी (आरोपी नंबर 20) की अलग-अलग अपीलें खारिज कर दीं।

इन तीनों आरोपियों ने NIA की स्पेशल कोर्ट द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी।

Justice Anil K Narendran and Justice Muralee Krishna S

RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या 16 अप्रैल, 2022 को हुई थी। इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने की थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, PFI के नेताओं और सदस्यों ने 'रिपोर्टर विंग' नाम के एक कथित ग्रुप के ज़रिए पलक्कड़ में कई हिंदू नेताओं के बारे में जानकारी जुटाई थी और संभावित टारगेट की पहचान की थी।

इसके बाद, हिंदू समुदाय और आम जनता के बीच दहशत फैलाने के लिए समुदाय के एक प्रमुख नेता की हत्या की कथित साज़िश रची गई, जिसके परिणामस्वरूप आखिरकार श्रीनिवासन की हत्या हुई।

अशरफ, जो कथित तौर पर PFI की एजुकेशन विंग के नेशनल इंचार्ज और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के वाइस-प्रेसिडेंट थे, पर PFI कैडर की भर्ती करने और हथियारों की ट्रेनिंग का इंतज़ाम करने और उसकी देखरेख करने की बड़ी साज़िश का हिस्सा होने का आरोप है।

अब्दुल और फ़िरोज़ पर श्रीनिवासन की हत्या से जुड़ी घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है। आरोप है कि वे दोनों हत्या से पहले साज़िश की बैठकों में शामिल हुए थे और हमलावरों के साथ अपराध स्थल की ओर गए थे।

फ़िरोज़ पर घातक हथियार रखने और उस 'हमलावर टीम' की मदद करने का भी आरोप है जिसने कथित तौर पर श्रीनिवासन की हत्या की थी।

आरोपियों ने हिरासत में बिताए समय और ट्रायल पूरा होने में हो रही देरी का हवाला देते हुए ज़मानत की मांग की थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने के स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले में दखल देने से मना कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सिर्फ़ लंबे समय तक जेल में रहने और देरी के आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती, खासकर इसलिए क्योंकि आरोपियों पर लगे आरोप बहुत गंभीर हैं। इनमें हत्या, इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत आपराधिक साज़िश और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) के तहत आतंकवादी गतिविधियों और साज़िश से जुड़े अपराध शामिल हैं, जिनमें से कुछ के लिए अधिकतम सज़ा मौत या उम्रकैद है।

आरोपियों ने यह तर्क भी दिया था कि उनके कुछ सह-आरोपियों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, और उन्होंने भी वैसी ही राहत की मांग की थी।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि एक आरोपी को दी गई ज़मानत अपने आप दूसरे आरोपी को नहीं दी जा सकती, सिर्फ़ इसलिए कि वे एक ही मामले में आरोपी हैं।

कोर्ट ने कहा कि कथित अपराध में हर आरोपी की खास भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और उन पर लगे आरोपों की गंभीरता पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "समानता का नियम यहाँ लागू नहीं होता। इस सिद्धांत को लागू करते समय, कोर्ट को उस आरोपी की भूमिका पर ध्यान देना होगा जिसकी ज़मानत अर्ज़ी पर विचार किया जा रहा है।"

इसके बाद, कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ताओं (आरोपियों) की ओर से सीनियर वकील आदित्य सोंधी और वकील EA हैरिस, PP हैरिस, रंजीत बी. मरार और आगी जॉनी पेश हुए।

NIA की ओर से सीनियर वकील सस्थमंगलम एस. अजितकुमार पेश हुए।

[फ़ैसले पढ़ें]

Abdul_Kader___anr_v_Union_of_India___anr.pdf
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RSS leader Sreenivasan's murder: Kerala High Court denies bail to 3 PFI members