Sabarimala Temple
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सबरीमाला: केरल हाईकोर्ट ने तीर्थयात्रियों को भगाने वाले देवस्वोम गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक देवस्वोम गार्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिसे अब वायरल वीडियो में सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के सामने तीर्थयात्रियों को हिंसक तरीके से धकेलते हुए देखा गया था [Suo Motu v State of Kerala & Others]।

घटना के कुछ वीडियो देखने के बाद, जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने गार्ड की हावभाव और चेहरे की अभिव्यक्ति की कड़ी निंदा की।

कोर्ट ने कहा, "हमने विजुअल मीडिया में दिखाई देने वाले विजुअल्स को भी देखा है। जैसा कि विशेष आयुक्त की रिपोर्ट में कहा गया है, सबरीमाला सन्निधानम के श्रीकोविल के सामने तीर्थयात्रियों को धक्का देते समय देवस्वोम गार्ड की हावभाव और चेहरे की अभिव्यक्ति को कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। तीर्थयात्रियों के प्रति इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए देवस्वोम गार्ड के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।"

न्यायालय ने 14 जनवरी मकरविलक्कू दिवस पर त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा तैनात किए गए गार्ड के दुर्व्यवहार के संबंध में सबरीमाला विशेष आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर उसके द्वारा लिए गए एक मामले पर आदेश पारित किया।

सबरीमाला के विशेष आयुक्त ने इन दृश्यों को दृश्य मीडिया में देखा था और बाद में देवस्वोम गार्ड की पहचान के संबंध में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी थी।

मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि दीपाराधना के बाद फ्लाईओवर से मंदिर तक भीड़ के दबाव के कारण वहां भीड़ हो गई और उस प्रक्रिया में भीड़ के बहाव को तेज करने का निर्देश दिया गया. अधिकारी ने कहा कि इसी वजह से गार्ड ने पहली कतार में आने वाले श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाया.

इसके अलावा, गार्ड को सबरीमाला में ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया और अगले दिन 15 जनवरी को वापस अपने गृह स्टेशन भेज दिया गया।

इसके बाद, अदालत ने मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें तथ्यों और परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए और तीर्थयात्रियों के प्रति उनके दुर्व्यवहार के लिए गार्ड के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी बताया गया हो।

मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।

[आदेश पढ़ें]

_Suo_Motu_v_State_of_Kerala_and_others_.pdf
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Sabarimala: Kerala High Court calls for action against Devaswom guard who shoved pilgrims