Sambhal Violence  
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संभल हिंसा: दोषी पुलिस अधिकारियों और डीएम पर एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी दोषी पक्षों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का सख्त आदेश देने की भी प्रार्थना की है।

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में चार व्यक्तियों की मौत के संबंध में पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।

जनहित याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ ने अधिवक्ता साहेर नकवी और मोहम्मद आरिफ के माध्यम से दायर की है।

शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद सांप्रदायिक झड़पें हुईं।

19 नवंबर को, संभल की एक सिविल कोर्ट ने एक अधिवक्ता आयुक्त को संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

यह निर्देश अधिवक्ता हरि शंकर जैन और सात अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल के दौरान ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था।

आदेश के बाद पथराव और वाहन में आग लगाने की घटनाओं के बीच कथित तौर पर चार लोगों की मौत हो गई।

19 नवंबर को प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद, शाही जामा मस्जिद का दूसरा सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम चंदौसी शहर में पहुंचने के बाद 24 नवंबर को प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसा भड़क उठी।

शव परीक्षण में पुलिस गोलीबारी को मौतों का कारण नहीं माना गया।

हाईकोर्ट के समक्ष दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी दोषी पक्षों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का सख्त आदेश देने की भी मांग की है।

यह घटना के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष दायर दूसरी जनहित याचिका है।

हिंसा की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करते हुए कल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

19 नवंबर को संभल की एक सिविल कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका भी दायर की गई थी।

उस मामले में, शीर्ष अदालत ने संभल की निचली अदालत से शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अपने आदेश के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने अधिकारियों से अदालत के आदेश के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर शांति और सद्भाव बनाए रखने का भी आह्वान किया।

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Sambhal violence: PIL in Allahabad High Court for FIR, arrest of erring police officials, DM