Calcutta High Court, Sandeshkhali violence
Calcutta High Court, Sandeshkhali violence  
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संदेशखाली हिंसा: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई, ईडी टीएमसी के शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) फरार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह अकेले पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं है जो शाहजहां को गिरफ्तार कर सकती है।  [Court on its own motion vs State of West Bengal].

शाहजहां हाल ही में राशन घोटाले के मामले में एक आरोपी के साथ घनिष्ठ संबंध होने के अलावा, संदेशखली में यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने की गतिविधियों के आरोप के बाद चर्चा में रहे हैं।

ईडी और सीबीआई ने अदालत को बताया कि उन्हें तृणमूल नेता के खिलाफ आरोपों की पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जांच करने पर गंभीर आपत्ति है।

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए 26 फरवरी को पारित आदेश में कुछ स्पष्टीकरण मांगे।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी पेश हुए और कहा कि अगर स्थानीय पुलिस को मामले की जांच करने की अनुमति दी जाती है तो वह सबूत नष्ट कर सकती है।

ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश में एकल न्यायाधीश ने स्थानीय पुलिस से स्पष्ट रूप से मामले की जांच नहीं करने को कहा था। हमें आशंका है कि स्थानीय पुलिस उनके खिलाफ पूरे मामले को कमजोर कर देगी।  

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच में राज्य पुलिस के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं।

पीठ ने कहा, "हमारी आशंका है कि यदि राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करती है तो वे उसके खिलाफ मामले को कमजोर कर सकते हैं. अंतत: अगर जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाती है... यहां तक कि हम चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए लेकिन गलत एजेंसी द्वारा नहीं। हमें राज्य एजेंसी के खिलाफ गंभीर शिकायत है। हम कह रहे हैं कि राज्य पुलिस मिलीभगत कर रही है और एक बार मिलीभगत करने के बाद वे मामले को उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुंचने देंगे।"  

एएसजी ने अदालत को स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई राज्य पुलिस के साथ संयुक्त जांच नहीं चाहती है और स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने पीठ से इस पहलू पर 29 फरवरी को सुनवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह पहले की तारीख के अनुसार चार मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। 

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि सीबीआई और ईडी दोनों शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। 

मुख्य न्यायाधीश शिवागनानम ने कहा "एक व्यक्ति, जो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है और जिला परिषद के प्रमुख पद के लिए निर्वाचित है, उसे फरार होने की अनुमति नहीं दी जा सकती. वह कानून से बच नहीं सकते।" 

CJ TS Sivagnanam and Justice Hiranmay Bhattacharyya

सुनवाई के दौरान पीठ ने शाहजहां को 50 दिन से अधिक समय तक गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए भी राज्य को फटकार लगाई।

पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य इतने दिन से फरार व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

ईडी ने पीठ को सूचित किया कि पिछले चार साल में दर्ज (बलात्कार और अन्य अपराधों के) 43 मामलों में से कई मामलों में शाहजहां को फरार दिखाया गया है।

अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसने केवल एक न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी कि पिछले महीने शाहजहां के आवास पर छापे मारने की कोशिश करते समय ईडी अधिकारियों पर हमला होने के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था।

पीठ ने कहा, ''हम स्पष्ट करेंगे कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। जांच पर रोक का मतलब गिरफ्तारी पर रोक लगाना नहीं है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसे आरोपी बताया गया है। उसे गिरफ्तार करना होगा, "अदालत ने कहा था।

राज्य ने कहा है कि वह फरार तृणमूल कांग्रेस नेता का समर्थन नहीं कर रही है।

शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि उनका ज्योतिप्रियो मलिक (वर्तमान में वन राज्य मंत्री) से करीबी संबंध है, जिन्हें कथित तौर पर पिछले साल अक्टूबर में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था ।

कहा जाता है कि इस साल 5 जनवरी को लगभग 200 स्थानीय लोगों ने ईडी अधिकारियों को घेर  लिया था, जो राशन घोटाला मामले के सिलसिले में अकुंजीपारा में शाहजहां के आवास पर छापा मारने आए थे.

इस झड़प में ईडी के अधिकारी घायल हो गए। इस घटना के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बाद में शाहजहाँ की गिरफ्तारी की मांग की। खबरों के मुताबिक टीएमसी नेता फिलहाल फरार हैं।

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Sandeshkhali Violence: Calcutta High Court says CBI, ED are at liberty to arrest TMC's Shahjahan Sheikh