Palash Muchhal  
समाचार

सांगली कोर्ट ने SC/ST मामले में फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

कोर्ट ने पाया कि FIR से पहली नज़र में जातिसूचक अपशब्द कहने और धोखाधड़ी का मामला बनता है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी गौर किया कि अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद मुच्छल ने जांच में सहयोग नहीं किया।

Bar & Bench

सांगली की एक अदालत ने फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दर्ज मामले में जातिसूचक अपशब्द कहने और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं [पलाश मुच्छल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।

एडिशनल सेशंस जज VD निंबालकर ने 10 जुलाई को मुच्छल की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

मुच्छल के खिलाफ FIR 4 मई, 2026 को विज्ञान नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप है कि दिसंबर 2024 में, शिकायतकर्ता ने एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए मुच्छल को ₹25 लाख दिए थे, इस शर्त पर कि फिल्म पूरी होने के बाद उन्हें ₹40 लाख मिलेंगे, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं किए गए।

विज्ञान ने दावा किया कि वह भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और उनके पिता के जरिए मुच्छल को जानते थे। अपनी शिकायत में, विज्ञान ने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार पैसे वापस करने की मांग की, जिसमें नवंबर 2025 में मुच्छल और मंधाना की प्रस्तावित शादी के समय की गई मांग भी शामिल थी।

FIR के अनुसार, 22 नवंबर, 2025 को मुच्छल ने कथित तौर पर विज्ञान को शाम करीब 6.30 बजे सांगली-अष्टा रोड पर टोल नाके पर बुलाया, जहां दो अन्य लोग भी मौजूद थे।

विज्ञान का दावा है कि मुच्छल ने वहां सार्वजनिक स्थान पर और सबके सामने उनकी जाति का जिक्र करते हुए उन्हें अपशब्द कहे। कोर्ट ने माना कि आरोपों से प्रथम दृष्टया मुच्छल के खिलाफ SC और ST एक्ट के तहत अपराध बनता है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, "FIR में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया SC और ST एक्ट के तहत कथित अपराध बनता है।"

मुच्छल के वकील ने तर्क दिया कि FIR दर्ज करने में पांच महीने की बिना वजह देरी हुई थी और विज्ञान ने अपनी पिछली शिकायतों में 22 नवंबर, 2025 की घटना का जिक्र नहीं किया था, जिसमें मुंबई में 3 जनवरी, 2026 को की गई शिकायत भी शामिल थी।

बचाव पक्ष ने पहले के कानूनी मामलों की ओर भी इशारा किया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का एक मामला भी शामिल था, जिसमें 11 फरवरी, 2026 के एक अंतरिम आदेश के जरिए विज्ञान को मुच्छल के बारे में कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोका गया था। यह तर्क दिया गया कि यह मामला दुर्भावना और निजी रंजिश का नतीजा था, और यह ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के लेन-देन का विवाद था।

राज्य ने SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत पर कानूनी रोक का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया अपराध का पता चलता है। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि स्वतंत्र गवाहों के बयान भी FIR में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हैं।

जज निंबालकर ने कहा कि विज्ञान ने पुलिस के पास जाने में अपनी शुरुआती हिचकिचाहट की वजह यह बताई थी कि उस समय मुच्छल की शादी स्मृति मंधाना से होने वाली थी और वह उन्हें बदनाम नहीं करना चाहते थे। कोर्ट ने मुच्छल की इस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायत दर्ज कराने में बिना किसी वजह के देरी हुई थी।

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 25 मई, 2026 को अंतरिम अग्रिम ज़मानत मिलने के बाद, याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ, बल्कि अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की, जैसे कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पूछताछ या कोल्हापुर से सांगली जाने के लिए पुलिस सुरक्षा।

कोर्ट ने कहा, "अंतरिम अग्रिम ज़मानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता के व्यवहार को देखते हुए, (अग्रिम) ज़मानत देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

[आदेश पढ़ें]

Palash_Muchhal_v__State_of_Maharashtra.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Sangli court denies anticipatory bail to filmmaker Palash Muchhal in SC/ST case